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Kanpur News: एक लाख से अधिक बिजली खर्च का भुगतान किया तो भरना होगा आयकर रिटर्न

Wed, 20 Aug 2025 02:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 20 Aug 2025 02:21 AM IST
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If you pay more than one lakh rupees for electricity bill then you will have to file income tax return
कानपुर। अपने या किसी दूसरे व्यक्ति की विदेश यात्रा में दो लाख से अधिक धन खर्च किया गया है। एक लाख से अधिक के बिजली खर्च का भुगतान किया गया है तो आयकर रिटर्न अनिवार्य रूप से दाखिल करने होंगे। बैंक जमा, केपिटल गेन की छूट का दावा लेने वालों को आयकर रिटर्न दाखिल करने होंगे। कानपुर में 10 लाख से ज्यादा आयकरदाता हैं।
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मर्चेंट चैंबर ऑफ उप्र की जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता और सीए शिवम ओमर ने बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक है। नौकरीपेशा, कारोबारी एवं पेशेवर व्यक्ति पूंजीगत संपत्ति से कैपिटल गेन, गृह संपत्ति से आय, कारोबार एवं पेशे से आय और अन्य श्रोतों जैसे ब्याज, लाभांश आदि से आय अर्जित करने वाले ऐसे करदाता जिनकी आमदनी कर योग्य सीमा से अधिक है, उन्हें आयकर रिटर्न अनिवार्य रूप से दाखिल करने हैं। संतोष गुप्ता ने बताया कि कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 के आयकर रिटर्न 15 सितंबर तक दाखिल किए जाने हैं। यदि किसी भी बैंक के चालू खाते या सभी चालू खातों को मिलाकर एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक धनराशि जमा कराई गई है तो अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करने होंगे।
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इसके अतिरिक्त साझीदारी फर्मों, कंपनी करदाताओं को चाहे हानि हो या लाभ, दोनों ही दशाओं में आयकर रिटर्न अनिवार्य रूप से दाखिल करना है। ऐसे आयकरदाता जिन्हें संपत्ति की बिक्री से कैपिटल गेन की आमदनी हुई है और धारा 54 के तहत कैपिटल गेन से करमुक्ति लाभ का दावा कर रहे हैं तब भी उन्हें भी आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। चैरिटेबिल ट्रस्ट, संस्थान को भी अपने आयकर रिटर्न अनिवार्य रूप से दाखिल करने हैं। बताया कि अब आयकर का फाइलिंग पोर्टल नई रिजीम की घटी स्लैब दर के तहत आयकर रिटर्न स्वीकार करेगा। यदि करदाता को पुराने रिजीम के तहत अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना है, तब उन्हें ई-फाइलिंग पोर्टल पर इसका विशेष तौर पर चयन करना होगा।
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