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Kanpur News: दहेज हत्या में पति को चौदह वर्ष का कारावास
Tue, 11 Feb 2025 12:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Tue, 11 Feb 2025 12:46 AM IST
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कानपुर देहात। रूरा क्षेत्र के गुटैया गांव में करीब छह साल पहले विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी। सोमवार को अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए पति को चौदह साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में सास को दोषमुक्त किया है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि शिवली क्षेत्र के गांव सुजानपुर निवासी रामप्रकाश मिश्रा ने रूरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसने पुत्री गोल्डी का विवाह रूरा क्षेत्र के गुटैया निवासी अखिलेश दीक्षित के साथ किया था। विवाह के बाद से पति व सास अतरिक्त दहेज में तीन लाख रुपये की मांग कर उसकी पुत्री को प्रताड़ित कर रहे थे।
इसी दौरान 19 मई 2018 अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पति अखिलेश व सास आशा देवी ने बेटी की हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पति और सास के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई कर आरोपी पति अखिलेश दीक्षित को दहेज हत्या का दोषी ठहराया था, वहीं साक्ष्य के अभाव में सास आशा देवी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था।
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सोमवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई कर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी पति को चौदह साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि शिवली क्षेत्र के गांव सुजानपुर निवासी रामप्रकाश मिश्रा ने रूरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसने पुत्री गोल्डी का विवाह रूरा क्षेत्र के गुटैया निवासी अखिलेश दीक्षित के साथ किया था। विवाह के बाद से पति व सास अतरिक्त दहेज में तीन लाख रुपये की मांग कर उसकी पुत्री को प्रताड़ित कर रहे थे।
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इसी दौरान 19 मई 2018 अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पति अखिलेश व सास आशा देवी ने बेटी की हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पति और सास के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई कर आरोपी पति अखिलेश दीक्षित को दहेज हत्या का दोषी ठहराया था, वहीं साक्ष्य के अभाव में सास आशा देवी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था।
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सोमवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई कर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी पति को चौदह साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।