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Etawah: मां-बेटी की हत्या में दोषी पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास, कोर्ट ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया

Mon, 29 Jun 2026 10:18 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 29 Jun 2026 10:18 PM IST
सार

Etawah News: दहेज में कार न मिलने पर वारदात की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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Husband, mother-in-law, and father-in-law sentenced to life imprisonment for murder of a mother and daughter
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रूपेंद्र सिंह टोंगर ने छह साल पहले घर में घुसकर मां-बेटी की हत्या के दोषी पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी ससुरालीजनाें ने दहेज में कार न मिलने पर घटना को अंजाम दिया था।
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कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अलकापुरी निवासी गुरुचरन लाल ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उन्होंने बेटी रुचि की शादी 17 नवंबर 2017 को ऋषि राज सिंह निवासी तुरकपुरा थाना लवेदी, हाल पता पुराना महिला अस्पताल गाड़ीपुरा के साथ की थी। आरोप था कि रुचि के ससुरालीजन उस पर लगातार कार देने का दबाव बना रहे थे। मांग पूरी न होने पर रुचि को घर से निकला दिया था और सारा सामान भी रख लिया था। घर से निकाले जाने के बाद रुचि अपने मायके में रहने लगी थी। आरोप है कि सात अक्टूबर 2020 की रात को ऋषि अपने परिवार के लोगों के साथ उसके घर में घुस आए और अंदर ने दरवाजा बंद कर उसे व उसके पुत्र विपिन को कमरे में बंद कर दिया था।
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आरोप था कि ससुरालीजनों ने कमरे में सो रही रुचि के सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार कर दिया था, जिससे वह वहीं गिर पड़ी। शोर पर रुचि की मां मीना देवी उसे बचाने आई तो उसके सिर पर भी प्रहार किया, जिससे वह भी लहूलुहान हो गई थी। घटना के बाद सभी ससुरालीजन भाग गए थे। वह किसी तरह बाहर निकला और जानकारी पुलिस को दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस रुचि व मीना को अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने रुचि को मृत घोषित कर दिया था, जबकि मां मीना की गंभीर हालत में सैफई आयुर्विज्ञान विवि रेफर कर दिया था।
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इलाज के दौरान 10 अक्तूबर 2020 को उसकी भी मौत हो गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मृतका के पति ऋषि राज, ससुर राकेश कुमार, सास सूरज मुखी, ननद आरती, ननदोई रवि कुमार व चचिया ससुर राम कुमार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने छानबीन में आरती , रवि कुमार व राम कुमार की नामजदगी गलत पाई। पुलिस ने विवेचना के बाद ऋषि राज, राकेश कुमार व सूरज मुखी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। सोमवार को मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर ऋषि राज, ससुर राकेश कुमार व सास सूरज मुखी को हत्या का दोषी पाते आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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