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दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद
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कानपुर देहात। दहेज हत्या में पति को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना घाटमपुर के भदरस गांव में छह साल पहले हुई थी। मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में चल रही थी।
घाटमपुर के भदरस गांव में धर्मेंद्र कुमार की पत्नी मनीषा कुमारी की फांसी पर लटकने से मौत हो गई थी। मामले में मनीषा के पिता मैधरी सजेती निवासी छेदालाल ने मृतका के पति, ससुर, जेठ, जेठानी पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 2015 में बेटी की शादी की थी। इसके बाद 50 हजार रुपये नकद व एक बाइक की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। मांग पूरी न होने पर हत्या कर दी।
विवेचक ने मृतका के पति व ससुर पूरनलाल पर चार्जशीट लगाई थी। मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। शनिवार को कोर्ट ने मृतका के पति को घटना का दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में मृतका के ससुर को दोषमुक्त कर दिया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ. विजय सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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घाटमपुर के भदरस गांव में धर्मेंद्र कुमार की पत्नी मनीषा कुमारी की फांसी पर लटकने से मौत हो गई थी। मामले में मनीषा के पिता मैधरी सजेती निवासी छेदालाल ने मृतका के पति, ससुर, जेठ, जेठानी पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 2015 में बेटी की शादी की थी। इसके बाद 50 हजार रुपये नकद व एक बाइक की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। मांग पूरी न होने पर हत्या कर दी।
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विवेचक ने मृतका के पति व ससुर पूरनलाल पर चार्जशीट लगाई थी। मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। शनिवार को कोर्ट ने मृतका के पति को घटना का दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में मृतका के ससुर को दोषमुक्त कर दिया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ. विजय सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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