फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Husband gets seven years imprisonment for dowry murder

Kanpur News: दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की कैद

Thu, 13 Feb 2025 12:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 13 Feb 2025 12:46 AM IST
विज्ञापन
Husband gets seven years imprisonment for dowry murder
कानपुर देहात। गजनेर क्षेत्र के कुढ़वा में करीब पांच साल पहले विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने पति को दोषसिद्ध करते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में ससुर को दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन


गजनेर क्षेत्र के गांव नहौली निवासी रामकिशोर संखवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री पिंकी की शादी वर्ष 2013 में क्षेत्र के कुढ़वा निवासी बाबूराम संखवार के साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दहेज देकर की थी। मगर दामाद व उसके परिवार वाले दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे। आए दिन अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये व मोटर साइकिल की मांग कर उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते थे।
विज्ञापन

इसी दौरान 18 अक्टूबर 2019 को पति बाबूराम संखवार, ससुर राजाराम व देवर बाबू सिंह ने उसकी पुत्री की पीट-पीटकर हत्या कर दी और गले में फंदा लगा कर बेड में डालकर भाग गए। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पति बाबूराम और ससुर राजाराम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। वहीं, बाबू सिंह के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उसका नाम हटा दिया था। मामले की सुनवाई जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रभारी डीजीसी डॉ. विजय सिंह व एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति बाबूराम को दोषसिद्ध करते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही साक्ष्य के अभाव में ससुर राजाराम को दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed