फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Husband gets life imprisonment for dowry death

दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

Tue, 01 Mar 2022 12:58 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Mar 2022 12:58 AM IST
विज्ञापन
Husband gets life imprisonment for dowry death
कानपुर देहात। रसूलाबाद के अंता गांव में आठ साल पहले विवाहिता की जलाकर हत्या के मामले में अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत में चल रही थी।
विज्ञापन

अंता गांव में आशुतोष उर्फ अतुल की पत्नी याचना उर्फ संध्या की 31 मार्च 2013 को जलाकर हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता ताहरपुर ठठिया कन्नौज के गजेंद्र प्रसाद ने उसके पति, सास, ससुर, देवर, जेठानी, जेठ, ननद समेत आठ पर दहेज में चार लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में पुलिस ने सभी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। इसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट निजेंद्र कुमार की अदालत में हो रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति के अलावा सभी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। साथ ही आरोपी पति को घटना का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय द्वितीय, शशिभूषण सिंह चौहान ने बचाव पक्ष के दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि दहेज के लिए हत्या करना जघन्य अपराध है। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की थी
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed