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नवविवाहिता के शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर माचिस से लगा दी थी आग, अब पति को मिली ऐसी सजा

Tue, 07 May 2019 07:52 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, औरैया
यूपी डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Tue, 07 May 2019 07:52 PM IST
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husband brutally burned his wife
फाइल फोटो
शादी के डेढ़ वर्ष के अंदर ससुराल में नवविवाहिता की जलकर हुई मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने पति को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दहेज हत्या में सह आरोपी सास, ससुर, देवर व ननद को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
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दिल दहला देने वाली घटना औरैया के थाना दिबियापुर क्षेत्र के ग्राम आमौहार में हुई थी। अभियोजन के अनुसार, ग्राम कटेही थाना डेरापुर जिला कानपुर देहात निवासी विजय सिंह पुत्र शिवदयाल ने 19 अक्तूबर 2013 को थाना दिबियापुर में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पुत्री नीरू (22) की शादी आठ अप्रैल 2012 को दिलीप उर्फ दीपू पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी आमौहार थाना दिबियापुर से की थी।
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नवविवाहिता पत्नी की हत्या में उम्रकैद, दहेज हत्या में नामजद चार आरोपी दोषमुक्त

आरोप है कि दहेज से असंतुष्ट पति व ससुरालीजनों ने 18 अक्तूबर 2013 को नीरू के शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर जलाकर मार डाला। दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या का यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की कोर्ट में चला।

अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह चौहान को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने इसे दहेज हत्या का मामला न मानते हुए ससुर, सास संतोष कुमारी, देवर अमित कुमार व ननद नीतू कुमारी को दोषमुक्त कर दिया।

पति दिलीप को पत्नी नीरू की हत्या का दोषी माना। उसे आजीवन कारावास व पांच लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि में से 50 फीसदी बतौर हर्जाना मृतक के पिता को देय होगी। अर्थदंड की राशि राजस्व के बकाया की भांति वसूली जाएगी। दिलीप को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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