फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Husband and in-laws sentenced to seven years in prison for dowry death

Kanpur News: दहेज हत्यारे पति, सास-ससुर को सात-सात साल कैद

Sun, 04 Oct 2026 02:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Husband and in-laws sentenced to seven years in prison for dowry death
कानपुर। दहेज के लिए शादी के सवा साल बाद ही पत्नी प्रिया की हत्या कर देने वाले पति संजय, सास गोमती व ससुर रामपाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश राकेश सिंह ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। वीरेंद्र कुमार निषाद की भांजी प्रिया का विवाह मार्च 2019 को छावनी के मैकूपुरवा निवासी संजय से हुआ था। तीन माह बाद से ही पति व ससुरालीजन दहेज में तीन लाख रुपये व कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 26 जून 2020 को प्रिया ने मायके वालों को घर में पिटाई की बात बताई। दूसरे दिन ही उसकी मौत की खबर मिली। मामा वीरेंद्र ने सभी के खिलाफ छावनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संजय के पिता की उम्र लगभग 73 वर्ष और मां की 63 वर्ष है। उनकी उम्र को देखते हुए उनकी सजा में रहम बरतने की गुजारिश की गई थी लेकिन मामला गंभीर होने पर कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed