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Kanpur News: दहेज हत्या में दोषी पति व ससुर को 10 साल की कैद
Wed, 23 Jul 2025 01:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 23 Jul 2025 01:21 AM IST
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कानपुर देहात। चौबेपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर में चार साल पहले विवाहिता की हत्या के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी पति व ससुर को दोषी करार दिया। इसके साथ ही दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई।
कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर बैरी बाघपुर निवासी सियाराम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि 29 जून 2020 को उसने पुत्री सोनम की शादी क्षेत्र के जाड़ेपुर निवासी कपिल पुत्र रामकेला के साथ की थी। शादी के बाद से बेटी की ससुराल वाले दहेज में अतिरिक्त दो लाख रुपये की मांग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। खिचड़ी के त्योहार पर 14 जनवरी 2021 को घर आई बेटी ने प्रताड़ित किए जाने की जानकारी भी दी थी।
आरोप लगाया था कि ससुराल वापस जाने पर 18 जनवरी 2021 को बेटी को उसके पति व ससुर ने फंदा लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था। साथ ही मामले की विवेचना कर दोनाें के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। प्रभारी डीजीसी डाॅ. विजय सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अदालत में चल रही थी।मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति कपिल व ससुर रामकेला को दोष सिद्ध किया। बताया कि अदालत ने दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर बैरी बाघपुर निवासी सियाराम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि 29 जून 2020 को उसने पुत्री सोनम की शादी क्षेत्र के जाड़ेपुर निवासी कपिल पुत्र रामकेला के साथ की थी। शादी के बाद से बेटी की ससुराल वाले दहेज में अतिरिक्त दो लाख रुपये की मांग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। खिचड़ी के त्योहार पर 14 जनवरी 2021 को घर आई बेटी ने प्रताड़ित किए जाने की जानकारी भी दी थी।
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आरोप लगाया था कि ससुराल वापस जाने पर 18 जनवरी 2021 को बेटी को उसके पति व ससुर ने फंदा लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था। साथ ही मामले की विवेचना कर दोनाें के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। प्रभारी डीजीसी डाॅ. विजय सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अदालत में चल रही थी।मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति कपिल व ससुर रामकेला को दोष सिद्ध किया। बताया कि अदालत ने दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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