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होर्डिंग्स हटेंगी, जब्त होंगे मोबाइल टॉवर

Thu, 09 Jun 2016 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/कानपुर
अमर उजाला ब्यूरो/कानपुर Updated Thu, 09 Jun 2016 12:45 AM IST
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Htegi hoardings, mobile towers will be seized
अवैध होर्डिंग - फोटो : अमर उजाला
कानपुर। ‘अमर उजाला’ के अभियान चलाने के बाद नगर निगम ने मकानों सहित सभी तरह के भवनों पर लगी सभी होर्डिंग को अवैध करार दिया है। मंगलवार को पीएसी मोड़ पर इसके गिरने से एक जान जाने के बाद नगर आयुक्त ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए जोनल प्रभारियों की जवाबदेही तय कर दी है। चेतावनी दी है कि 15 दिन में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगे मोबाइल टॉवर भी जब्त किए जाएंगे। इसके लिए एडीएम फाइनेंस शत्रुघ्न सिंह ने सभी एसडीएम से मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी कराए हैं। अवैध रूप से लगे यूनीपोल-होर्डिंगों पर भी नगर निगम से जानकारी मांगी जा रही है। इसके बाद यूनीपोल-होर्डिंग लगाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 
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नगर निगम विज्ञापन विभाग के रिकार्ड के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में भवन मालिकों ने मात्र 295 होर्डिंग के रजिस्ट्रेशन कराए थे लेकिन शहर में हजारों मकानों के ऊपर होर्डिंग टंगी हुई हैं।  अफसरों की साठगांठ से नियमविरुद्ध तरीके से घरों के ऊपर, सड़कों के किनारे 10 हजार से ज्यादा होर्डिंग्स (विज्ञापन पट) लगाई गई हैं। 
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  इन्हें लगाते समय भवन और मजबूती के मानकों को भी नजरंदाज कर दिया गया। प्रमुख स्थानों पर ईडब्लूएस श्रेणी के भवनों तक में दो से तीन होर्डिंग ल गी हैं, पर मिलीभगत के चलते कभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शहर में मंगलवार को आई तेज आंधी से मोबाइल टॉवर और यूनीपोल गिरने से कई लोग घायल हो गए थे। होर्डिंग्स गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। इस पर एडीएम फाइनेंस ने सभी एसडीएम के माध्यम से शहर में घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जगह-जगह लगे मोबाइल टॉवर पर कंपनियों को नोटिस जारी कराए हैं। मोबाइल कंपनियों से पूछा जा रहा कि उन्होंने बिना जिला प्रशासन की अनुमति से टॉवर कैसे लगवा दिए। इसकी एनओसी कहां से ली गई। एडीएम ने बताया कि मोबाइल कंपनियों के जवाब आने के बाद इन्हें जब्त करने की कार्रवाई चालू की जाएगी। वहीं मंगलवार को होर्डिंग से मौत के बाद नगर निगम ने बुधवार को श्याम नगर बाईपास, वृजेंद्र स्वरूप चौराहा, गोल चौराहा, रावतपुर, कर्नलगंज, चुन्नीगंज आदि इलाकों से अवैध होर्डिंग्स हटाई।
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नुकसान की भरपाई मकान मालिक से
मोबाइल टॉवर से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश के कई प्राधिकरणों ने पॉलिसी लागू की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मकान-दुकान पर लगे टॉवर से पड़ोस के मकान या अन्य जानमाल के नुकसान की स्थिति में टेलीकॉम कंपनी और मकान मालिक को ही भरपाई करनी होगी। वहीं, अस्पतालों, स्कूलों, संकरी गलियों के मकानों में मोबाइल टॉवर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा निजी इमारतों में भी टॉवर लगवाने से पहले मजबूती देखी जाती है।
भाजपा विधायक के रिश्तेदार ने लगाई थी अवैध होर्डिंग
पीएसी रोड मार्केट में लगी जिस अवैध होर्डिंग के गिरने से अजय जायसवाल की मौत हुई थी, वह प्रवीन महाना ने लगवाई थी। प्रवीन, भाजपा विधायक सतीश महाना की मौसी के बेटे हैं। इस बारे में सतीश महाना से बात की गई तो उन्होंने रिश्तेदार को क्लीन चिट दे दी, कहा सारी गलती विज्ञापन एजेंसियों की है। 

नोटिस दिया था
नगर निगम के जोनल अधिकारी-दो मुनीश निगम का कहना है कि फरवरी में 15 अवैध होर्डिंग को नोटिस दी थी। इसमें प्रवीन महाना की होर्डिंग भी शामिल थी, जिसके नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हुई। नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। 
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