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एक व्यक्ति को दो बार दिया आवास, सचिव निलंबित
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कानपुर देहात। लाभार्थी को दस साल पहले इंदिरा आवास मिलने के बावजूद ग्राम सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दे दिया। शिकायत पर हुई जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर पीएम आवास की 1.20 लाख रुपये की राशि का दुरुपयोग होना पाया गया। मामले में डीपीआरओ ने आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया है।
डेरापुर विकासखंड के सिठमरा गांव निवासी आकाश वर्मा ने 19 मार्च को पंचायती राज निदेशक से गांव के ही रामशंकर को दो बार आवास योजना का लाभ देने की शिकायत की थी। आरोपों की जांच में पाया गया कि रामशंकर को साल 2008-09 में इंदिरा आवास का लाभ दिया गया था। इसके बाद साल 2018-19 में सिठमरा के ग्राम सचिव विवेक कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता का सत्यापन कर रामशंकर को दोबारा आवास स्वीकृत करा दिया।
जिस पर लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये जारी कर दिए गए। इसके अलावा डेरापुर की ही ग्राम पंचायत महाराजपुर की रानी देवी को आवास का दोहरा लाभ देने पा तत्कालीन सीडीओ के निर्देश पर ग्राम सचिव विवेक कुमार से धन की वसूली कराई गई थी। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
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जिसका अभी तक सचिव ने जवाब नहीं दिया है। दोनों मामलों में सचिव की उदासीनता को उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना माना गया। डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि लाभार्थी को दोहरा आवास व कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने पर ग्राम सचिव विवेक कुमार को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई के लिए जांच अकबरपुर के एडीओ पंचायत को सौंपी गई है।
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डेरापुर विकासखंड के सिठमरा गांव निवासी आकाश वर्मा ने 19 मार्च को पंचायती राज निदेशक से गांव के ही रामशंकर को दो बार आवास योजना का लाभ देने की शिकायत की थी। आरोपों की जांच में पाया गया कि रामशंकर को साल 2008-09 में इंदिरा आवास का लाभ दिया गया था। इसके बाद साल 2018-19 में सिठमरा के ग्राम सचिव विवेक कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता का सत्यापन कर रामशंकर को दोबारा आवास स्वीकृत करा दिया।
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जिस पर लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये जारी कर दिए गए। इसके अलावा डेरापुर की ही ग्राम पंचायत महाराजपुर की रानी देवी को आवास का दोहरा लाभ देने पा तत्कालीन सीडीओ के निर्देश पर ग्राम सचिव विवेक कुमार से धन की वसूली कराई गई थी। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
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जिसका अभी तक सचिव ने जवाब नहीं दिया है। दोनों मामलों में सचिव की उदासीनता को उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना माना गया। डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि लाभार्थी को दोहरा आवास व कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने पर ग्राम सचिव विवेक कुमार को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई के लिए जांच अकबरपुर के एडीओ पंचायत को सौंपी गई है।