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Kanpur News: एचबीटीयू को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मिली मान्यता

Wed, 30 Apr 2025 01:48 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Apr 2025 01:48 AM IST
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HBTU got recognition under section 12B of UGC Act
कानपुर। हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। एचबीटीयू को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता मिल गई है।
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इससे विवि में अनुसंधान, शैक्षणिक अनुदान व समग्र विकास के लिए नए अवसर खुलेंगे। छात्रों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। विवि अब देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ संयुक्त परियोजनाएं कर सकेगा।
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यूजीसी के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (डीएसटी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), सीएसआईआर जैसी केंद्रीय एजेंसियों से भी वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
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एचबीटीयू के कुलपति प्रो. समशेर ने बताया कि इस मान्यता के बाद विवि शोध, अधोसंरचना व संकाय विकास के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेगा।

शिक्षकों को अब राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान परियोजनाओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस मौके पर प्रो. दीप्तिक परमार, प्रो. सुधीर शर्मा, डॉ. विकास यादव, प्रो. वंदना कौशिक, डॉ. राशि अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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