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Hardoi Crime: सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20-20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Wed, 07 Feb 2024 06:37 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 07 Feb 2024 06:37 PM IST
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Hardoi: Two sentenced to 20-20 years in gang misdeed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
हरदोई जिले में लगभग छह साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज (एफटीसी) कुलदीप सिंह द्वितीय ने दो लोगाें को दोषी करार दिया है। दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश भी अपर जिला जज ने दिया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर और सत्यम तिवारी ने संयुक्त रूप से बताया कि मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि वह 14 मार्च 2018 की रात 11 बजे गांव के बाहर शौच के लिए गई थी। यहां गांव के ही सर्वेश कुमार उर्फ मुन्नालाल और विजय कुमार पहले से मौजूद थे। दोनों ने मिलकर उसे खेत में खींच लिया और दुष्कर्म किया।
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घर पहुंचकर महिला ने पति को घटना की जानकारी दी। इस पर पति ने सर्वेश और विजय को उलाहना दिया, तो दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। 140 पेशियों और छह गवाहों के बयानों के बाद अपर जिला जज कुलदीप सिंह द्वितीय ने सर्वेश और विजय कुमार को सजा सुनाई है।

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