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Hardoi: 29 साल पुराने मामले में दो पुलिसकर्मी दाेषी करार, कोर्ट ने सुनाई एक-एक साल की सजा

Wed, 28 Feb 2024 07:40 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 28 Feb 2024 07:40 PM IST
सार

यूपी के हरदोई जिले में कोर्ट ने 29 साल पुराने मामले में दो पुलिस कर्मियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।

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Hardoi: Two policemen found guilty in a 29-year-old case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

29 साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लाल बहादुर गोंड ने दो पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूरा मामला पुलिस अभिरक्षा से आरोपी के फरार होने से जुड़ा है।

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अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि लखनऊ मेल में ड्यूटी पर तैनात प्रभारी उपनिरीक्षक दूधनाथ निगम ने 27 अगस्त 1993 को शाहजहांपुर और हरदोई जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि फतेहपुर जनपद के बिंदकी थाना क्षेत्र के मोहल्ला महाजनी निवासी अभियुक्त राम कुमार को आरक्षी अनिल कुमार और अशोक कुमार ट्रेन से चारबाग से बरेली ले जा रहे थे। अभियुक्त राम कुमार हरदोई रेलवे स्टेशन के पास से दोनों पुलिस कर्मियों को चकमा देकर रस्सी काटकर भाग निकला था। विवेचना में दोनों पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई थी और इसके बाद दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया था।
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मामले की सुनवाई पूरी कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अनिल और अशोक को एक एक साल की सजा सुनाई है। अनिल कुमार मूल रूप से सहारनपुर जनपद के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के घापुर गांव का निवासी और इन दिनों पुलिस लाइन बिजनौर में तैनात है। दूसरा अभियुक्त अशोक मूलरूप से प्रतापगढ़ जनपद के फतनपुर थाना के बनगही गांव का निवासी है और इस समय सीतापुर जनपद के पिसावां थाने में तैनात है।

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