फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Hardoi: 20 years imprisonment to a man found guilty of molesting a child

Hardoi: बालक से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Thu, 29 Feb 2024 06:02 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 29 Feb 2024 06:02 PM IST
सार

यूपी के हरदोई में बालक से कुकर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन
Hardoi: 20 years imprisonment to a man found guilty of molesting a child
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरदोई जिले में बालक से कुकर्म के ढाई साल पुराने मामले में अपर जिला जज (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 15 अबुल कैश ने युवक को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।

विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक अमित शुक्ला ने बताया कि कछौना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 21 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके छोटे भाई की पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण दवा दिलाने लखनऊ गया था। घर पर उसके एक बेटा व बेटी थी। इसी दौरान गांव का ही पूर्णेश उर्फ अनुज उसके छोटे बेटे (8) को टॉफी का लालच देकर गांव के किनारे बने अपने मकान में ले गया। वहीं उसके साथ कुकर्म किया। 16 जून को हुई इस घटना की जानकारी लखनऊ से 21 जून को आने पर हुई, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अपर जिला जज अबुल कैश ने पूर्णेश उर्फ अनुज को 20 साल की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed