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हमीरपुर: अपहरण व हत्या में पूर्व सपा जिलाध्यक्ष व दो चचेरे भाइयों को उम्रकैद, 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Tue, 20 Feb 2024 09:23 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 20 Feb 2024 09:23 PM IST
सार
यूपी के कुरारा थानाक्षेत्र की साढ़े में अवैध संबंधों के शक में शिक्षामित्र की हत्या के मामले में पूर्व सपा जिलाध्यक्ष व दो चचेरे भाइयों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हमीरपुर जिले में अवैध संबंधों के शक में अपहरण के बाद शिक्षामित्र की हत्या के दोषी पूर्व सपा जिलाध्यक्ष राजबहादुर पाल व उनके दो चचेरे भाइयों प्रहलाद और दिनेश को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने साढ़े 16 साल पुराने मामले में दोषियों पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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कुरारा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामसेवक ने कुरारा थाने में एक जुलाई 2007 को तहरीर दी थी। उसमें आरोप लगाया कि 29 जून 2007 की रात करीब 11 बजे उनका पुत्र प्रमोद (शिक्षामित्र) घर के पास सो रहा था। पास में रिश्तेदार व उनका भाई महेंद्र व चचेरा भाई धर्मेंद्र भी सो रहे थे। गांव निवासी दिनेश उसे जगाकर अपने घर ले गया। इस दौरान और लोग भी जग गए, जिन्होंने प्रमोद की मां को सूचना दी। जिस पर वह दिनेश के घर गईं।
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दिनेश अपने चचेरे भाई प्रहलाद के साथ प्रमोद को कुरारा की ओर ले जाते दिखा। पीछे से तत्कालीन ग्राम प्रधान राजबहादुर पाल व रमेश उसके घर के बाहर से बाइक से जाते नजर आए। एक जुलाई को झलोखर गांव के पास प्रमोद का शव बबूल के पेड़ पर लटका मिला। आरोपियों ने प्रमोद के किसी लड़की से अवैध संबंध होने के शक पर गला कसकर हत्या करने के बाद शव फंदे पर लटका दिया था। एक आरोपी रमेश की केस के दौरान मौत हो गई। अदालत ने बीते शनिवार को सुनवाई कर पूर्व सपा जिलाध्यक्ष राजबाहदुर पाल व दो चचेरे भाइयों प्रहलाद और दिनेश को दोषी करार दिया था।