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हमीरपुर ‘सिटी फॉरेस्ट’: अश्लील वीडियो बना किया था वायरल, पांच आरोपी दोषी करार, सजा के बिंदुओं पर होगी सुनवाई

Wed, 24 May 2023 03:16 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 24 May 2023 03:16 PM IST
सार

Hamirpur Crime: अदालत ने युवक-युवतियों का वीडियो वायरल करने के मामले में पांच आरोपियों को  दोषी करार दिया है। मामले में अदालत ने नौ माह में फैसला सुनाया है। वहीं, सजा के बिंदुओं पर भी सुनवाई होगी।

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Hamirpur City Forest Case, obscene video was made viral, five accused convicted
Hamirpur Viral Case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हमीरपुर जिले में मुख्यालय के फॉरेस्ट पार्क के जंगल में घूमने आए युवक-युवतियों का वीडियो बनाकर जोर जबरदस्ती करने के नौ माह पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट पीके जयंत की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं पांच आरोपियों को बाल अपचारी घोषित किया है।

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दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है। अदालत सजा के बिंदु पर फैसला बुधवार को सुनाएगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व राजेश तिवारी ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट पार्क का मामला है। यहां घूमने आने वाले युवक युवतियों के साथ जबरदस्ती करने के दो वीडियो नौ माह पूर्व वायरल हुए थे।
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आरोपी उनके साथ जोर जबरदस्ती कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धन उगाही करते दिखाई दिए। मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों गैंगलीडर कन्हैया शर्मा, सानू, खुशीराम, शीलू कुमार निषाद, दानिश, अरविंद उर्फ कमल, सफलू उर्फ सफाक, साजन उर्फ सुमित, बाबाजान, फजल, लखन व प्रीतम को जेल भेजा था।

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गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई थी
डीएम ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की थी। साथ ही संपत्ति भी कुर्क की गई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने पांच आरोपियों कन्हैया शर्मा, सानू, खुशीराम, शीलू कुमार निषाद व दानिश को दोषी करार दिया है।

सजा के बिंदुओं पर होगी सुनवाई
वहीं आरोपी अरविंद उर्फ कमल व सफलू उर्फ सफाक को दोषमुक्त किया है। पांच आरोपियों साजन उर्फ सुमित, बाबाजान, फजल, लखन व प्रीतम को बाल अपचारी घोषित किया है। उन्होंने बताया कि अदालत सजा के बिंदु पर बुधवार को फैसला सुनाएगी। इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई होगी।

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