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कारतूस चाहिए तो खोखा लाइए
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
Updated Sun, 04 Jan 2015 03:12 AM IST
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लाइसेंसी असलहाधारक ध्यान दें। अब अपने असलहा से गोली चलाने के बाद खोखा जरूर बटोर लें क्योंकि अब आपको खोखा जमा करने पर ही नए कारतूस मिलेंगे।
हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने असलहा लाइसेंस जारी करने और कारतूस खरीदने की गाइड लाइन में बदलाव किया है। इसके अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले को अब पुलिस के सामने असलहा चलाकर दिखाना होगा और यह टेस्ट पास करना होगा।
साथ ही डीएम अब किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा असलहा लाइसेंस जारी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही दुकानों पर असलहा जमा करते समय सौ रुपये का चालान बैंक में जमा करना होगा।
विशेष सचिव गृह विभाग के नई गाइड लाइन जिला प्रशासन को मिल गई है। एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने बताया कि अब अगर किसी को दस कारतूस लेने होंगे तो कम से कम आठ खोखे जमा करने होंगे।
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पांच कारतूस खरीदने के लिए कम से कम चार खोखे जमा करने होंगे। बिना खोखा जमा किए कारतूस नहीं मिलेंगे। असलहा लाइसेंस धारक को सालभर में 25 से ज्यादा कारतूस चाहिए होंगे तो शासन के आदेश पर मिलेंगे।
प्रशासन आवेदन पर रिपोर्ट लगाकर शासन को भेजेगा। वहां से आदेश आने पर ही साल में 25 से ज्यादा कारतूस मिल सकेंगे।
नए नियमों के मुताबिक अब डीएम किसी भी व्यक्ति को एक ही असलहा लाइसेंस जारी कर सकेंगी। अगर वही व्यक्ति दूसरे असलहा लाइसेंस का आवेदन करता है तो इसका परीक्षण कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी।
कमेटी में कमिश्नर अध्यक्ष, डीएम, एसएसपी सदस्य होंगे। यह कमेटी दूसरा असलहा लाइसेंस जारी कर सकेगी। अगर वही व्यक्ति तीसरे असलहा लाइसेंस चाहता है तो कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित कमेटी अपनी संस्तुति शासन को भेजेगी।
इस पर शासन फैसला लेगा। दुकानों में असलहा जमा करने से पहले बैंक में सौ रुपये का चालान जमा करना होगा। असलहा दुकानों के नवीनीकरण की रिपोर्ट एक माह के अंदर लगाने की अनिवार्यता की गई है।
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हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने असलहा लाइसेंस जारी करने और कारतूस खरीदने की गाइड लाइन में बदलाव किया है। इसके अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले को अब पुलिस के सामने असलहा चलाकर दिखाना होगा और यह टेस्ट पास करना होगा।
साथ ही डीएम अब किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा असलहा लाइसेंस जारी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही दुकानों पर असलहा जमा करते समय सौ रुपये का चालान बैंक में जमा करना होगा।
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विशेष सचिव गृह विभाग के नई गाइड लाइन जिला प्रशासन को मिल गई है। एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने बताया कि अब अगर किसी को दस कारतूस लेने होंगे तो कम से कम आठ खोखे जमा करने होंगे।
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पांच कारतूस खरीदने के लिए कम से कम चार खोखे जमा करने होंगे। बिना खोखा जमा किए कारतूस नहीं मिलेंगे। असलहा लाइसेंस धारक को सालभर में 25 से ज्यादा कारतूस चाहिए होंगे तो शासन के आदेश पर मिलेंगे।
प्रशासन आवेदन पर रिपोर्ट लगाकर शासन को भेजेगा। वहां से आदेश आने पर ही साल में 25 से ज्यादा कारतूस मिल सकेंगे।
नए नियमों के मुताबिक अब डीएम किसी भी व्यक्ति को एक ही असलहा लाइसेंस जारी कर सकेंगी। अगर वही व्यक्ति दूसरे असलहा लाइसेंस का आवेदन करता है तो इसका परीक्षण कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी।
कमेटी में कमिश्नर अध्यक्ष, डीएम, एसएसपी सदस्य होंगे। यह कमेटी दूसरा असलहा लाइसेंस जारी कर सकेगी। अगर वही व्यक्ति तीसरे असलहा लाइसेंस चाहता है तो कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित कमेटी अपनी संस्तुति शासन को भेजेगी।
इस पर शासन फैसला लेगा। दुकानों में असलहा जमा करने से पहले बैंक में सौ रुपये का चालान जमा करना होगा। असलहा दुकानों के नवीनीकरण की रिपोर्ट एक माह के अंदर लगाने की अनिवार्यता की गई है।