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27 से लागू होगी फार्म-21 की अनिवार्यता 

Fri, 21 Oct 2016 11:29 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर Updated Fri, 21 Oct 2016 11:29 PM IST
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form 27 will be effective from the imperative of 21
डेमो
राज्य सरकार ने मेंथा ऑयल, डी-मेंथलाइज्ड ऑयल, मेंथाल, लोहा, स्टील व सुपाड़ी के परिवहन पर फार्म-21 की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी कर दी है। 27 अक्तूबर से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। अब 50 हजार से अधिक मूल्य का मेंथा ऑयल, डीएमओ व मेंथाल व एक लाख रुपये से अधिक कीमत की सुपाड़ी, लोहा, स्टील एवं खाद्य तेलों के परिवहन पर फार्म-21 रखना अनिवार्य होगा। 
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यह अधिसूचना संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग के प्रमुख सचिव वीरेश कुमार ने 20 अक्तूबर को जारी की है। उक्त वस्तुओं के परिवहन पर फार्म-21 की अनिवार्यता पहली अक्तूबर 2011 को निर्धारित की गई थी। तब कारोबारियों की मांग पर शासन ने फार्म-21 (ट्रांसपोर्ट मेमो) के बजाय कुछ बिंदु निर्धारित कर इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। अब शासन ने फिर से इसकी अधिसूचना जारी की है। सीमेंट पर फार्म-21 की अनिवार्यता पहले ही खत्म की जा चुकी है। इस अधिसूचना के जारी होते ही वैकल्पिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और नई व्यवस्था 27 अक्तूबर से लागू हो जाएगी। 
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नौ टन तक भार का लोहा व स्टील, 70 किलो भार वाले सुपाड़ी के 50 बैग के परिवहन पर फार्म-21 की अनिवार्यता नहीं थी। इससे अधिक के माल पर टैक्स इनवायस, सेल इनवायस बुक में माल के प्रस्थान की तिथि, समय व माल पहुंचने के स्थान, तिथि एवं समय साथ में वाहन नंबर आदि लिखकर संबंधित सेल टैक्स इनवायस बुकअधिकारी से हस्ताक्षर कराकर माल का परिवहन किया जाता था। 
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