{"_id":"580a575b4f1c1b716b7060ee","slug":"form-27-will-be-effective-from-the-imperative-of-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"27 से लागू होगी फार्म-21 की अनिवार्यता ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
27 से लागू होगी फार्म-21 की अनिवार्यता
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
Updated Fri, 21 Oct 2016 11:29 PM IST
विज्ञापन
डेमो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राज्य सरकार ने मेंथा ऑयल, डी-मेंथलाइज्ड ऑयल, मेंथाल, लोहा, स्टील व सुपाड़ी के परिवहन पर फार्म-21 की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी कर दी है। 27 अक्तूबर से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। अब 50 हजार से अधिक मूल्य का मेंथा ऑयल, डीएमओ व मेंथाल व एक लाख रुपये से अधिक कीमत की सुपाड़ी, लोहा, स्टील एवं खाद्य तेलों के परिवहन पर फार्म-21 रखना अनिवार्य होगा।
यह अधिसूचना संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग के प्रमुख सचिव वीरेश कुमार ने 20 अक्तूबर को जारी की है। उक्त वस्तुओं के परिवहन पर फार्म-21 की अनिवार्यता पहली अक्तूबर 2011 को निर्धारित की गई थी। तब कारोबारियों की मांग पर शासन ने फार्म-21 (ट्रांसपोर्ट मेमो) के बजाय कुछ बिंदु निर्धारित कर इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। अब शासन ने फिर से इसकी अधिसूचना जारी की है। सीमेंट पर फार्म-21 की अनिवार्यता पहले ही खत्म की जा चुकी है। इस अधिसूचना के जारी होते ही वैकल्पिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और नई व्यवस्था 27 अक्तूबर से लागू हो जाएगी।
नौ टन तक भार का लोहा व स्टील, 70 किलो भार वाले सुपाड़ी के 50 बैग के परिवहन पर फार्म-21 की अनिवार्यता नहीं थी। इससे अधिक के माल पर टैक्स इनवायस, सेल इनवायस बुक में माल के प्रस्थान की तिथि, समय व माल पहुंचने के स्थान, तिथि एवं समय साथ में वाहन नंबर आदि लिखकर संबंधित सेल टैक्स इनवायस बुकअधिकारी से हस्ताक्षर कराकर माल का परिवहन किया जाता था।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह अधिसूचना संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग के प्रमुख सचिव वीरेश कुमार ने 20 अक्तूबर को जारी की है। उक्त वस्तुओं के परिवहन पर फार्म-21 की अनिवार्यता पहली अक्तूबर 2011 को निर्धारित की गई थी। तब कारोबारियों की मांग पर शासन ने फार्म-21 (ट्रांसपोर्ट मेमो) के बजाय कुछ बिंदु निर्धारित कर इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। अब शासन ने फिर से इसकी अधिसूचना जारी की है। सीमेंट पर फार्म-21 की अनिवार्यता पहले ही खत्म की जा चुकी है। इस अधिसूचना के जारी होते ही वैकल्पिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और नई व्यवस्था 27 अक्तूबर से लागू हो जाएगी।
विज्ञापन
नौ टन तक भार का लोहा व स्टील, 70 किलो भार वाले सुपाड़ी के 50 बैग के परिवहन पर फार्म-21 की अनिवार्यता नहीं थी। इससे अधिक के माल पर टैक्स इनवायस, सेल इनवायस बुक में माल के प्रस्थान की तिथि, समय व माल पहुंचने के स्थान, तिथि एवं समय साथ में वाहन नंबर आदि लिखकर संबंधित सेल टैक्स इनवायस बुकअधिकारी से हस्ताक्षर कराकर माल का परिवहन किया जाता था।
विज्ञापन