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Kanpur News: फर्टिलाइजर की बंदी अवैधानिक, प्रबंधन पर कार्रवाई के आदेश
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कानपुर। कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड की उत्पादन बंदी को श्रम आयुक्त ने अवैधानिक बंदी मानते हुए श्रमिकों को नियमित वेतन दिए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रबंधन को श्रम कानून के उल्लंघन का दोषी मानते हुए अपर आयुक्त कानपुर क्षेत्र को कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
भारतीय उर्वरक श्रमिक संघ के अध्यक्ष सुखदेव प्रसाद मिश्र ने बताया की कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन की ओर से बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के एक अप्रैल से उत्पादन बंद कर दिया गया। आवास खाली करवाकर इस्तीफा लिया गया और भुगतान खातों में भेजना शुरू कर दिया। शिकायत पर अपर श्रम आयुक्त ने त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई लेकिन प्रबंधन ने हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद श्रम आयुक्त के समक्ष अवैधानिक बंदी घोषित किए जाने का पत्र भेजा गया। इसके बाद भी प्रबंधन वार्ता में नहीं आया। श्रम आयुक्त ने श्रमिकों के तथ्यों को स्वीकारते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। (ब्यूरो)
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भारतीय उर्वरक श्रमिक संघ के अध्यक्ष सुखदेव प्रसाद मिश्र ने बताया की कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन की ओर से बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के एक अप्रैल से उत्पादन बंद कर दिया गया। आवास खाली करवाकर इस्तीफा लिया गया और भुगतान खातों में भेजना शुरू कर दिया। शिकायत पर अपर श्रम आयुक्त ने त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई लेकिन प्रबंधन ने हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद श्रम आयुक्त के समक्ष अवैधानिक बंदी घोषित किए जाने का पत्र भेजा गया। इसके बाद भी प्रबंधन वार्ता में नहीं आया। श्रम आयुक्त ने श्रमिकों के तथ्यों को स्वीकारते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। (ब्यूरो)
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