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जिस बाप के लिए बिछाया पलंग उसी ने 'बेटी और दामाद' को काटा था

Mon, 02 Apr 2018 07:12 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Mon, 02 Apr 2018 07:12 PM IST
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father murdered his daughter and son in law
डेमाे पिक
यह घटना यूपी के महोबा जिले में 28 मई 2015 को हुई थी।जहां थाना श्रीनगर के ग्राम बिलरही निवासी रामेश्वर राजपूत के बेटे चंद्रभान राजपूत की शादी 30 अप्रैल 2015 को मध्यप्रदेश के जनपद छतरपुर के थाना लौड़ी क्षेत्र के मुढ़ारी निवासी उत्तम राजपूत की बेटी काजल के साथ हुई थी।
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काजल का पिता इस शादी से खुश नहीं था

father murdered his daughter and son in law
डेमाे पिक

काजल का रिश्ता उसकी मां ने तय कराया था। मां व बेटी रिश्ते से खुश थे। लेकिन काजल का पिता इस शादी से खुश नहीं था। शादी के 28 दिन बाद 28 मई 2015 को उत्तम अपनी बेटी काजल को लेने उसकी ससुराल ग्राम बिलरही गया था। गर्मी के दिन होने के कारण चंद्रभान अपनी पत्नी के साथ घर के बगल में खुले में लेट गया। जहां पर उसने अपने ससुर उत्तम राजपूत का भी पलंग बिछा दिया। रात में तीनों लोग आस पास सो गए।
 

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सब लोगों के सो जाने के बाद उत्तम राजपूत उठा और ...

father murdered his daughter and son in law
डेमाे पिक

रात को सब लोगों के सो जाने के बाद उत्तम राजपूत उठा और कुल्हाड़ी से बेटी काजल और चंद्रभान पर ताबड़तोड़ वार किए। जिससे चीख पुकार मच गई। तभी घर के लोग दौड़े लेकिन उत्तम राजपूत भाग गया। घटना के कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई।

 

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न्यायाधीश ने उत्तम राजपूत को हत्या का दोषी करार दिया

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डेमाे पिक
मृतक के भाई लाल दीवान ने अगले दिन सुबह उत्तम राजपूत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने सोमवार को अभिलेखों का परीक्षण और गवाहों के बयानों के आधार पर उत्तम राजपूत को हत्या का दोषी करार दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने बताया कि 4 अप्रैल को अदालत में बहस होने के बाद सजा सुनाई जाएगी।
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