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Kanpur News: बेटे की हत्या में आरोपी पिता पर दोष सिद्ध
Thu, 05 Feb 2026 01:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 05 Feb 2026 01:21 AM IST
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के जाजपुर स्थित ईंट भट्ठा पर मजदूर ने बिस्तर पर पेशाब करने से नाराज होकर पांच वर्ष के बेटे की पीट कर हत्या की थी। पत्नी ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को दोषी ठहराया।
हमीरपुर जिले के छानी खुर्द निवासी अनीता ने घाटमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह पति संतराम के साथ घाटमपुर जाजपुर स्थित ईंट-भट्ठे पर मजदूरी को परिवार सहित गए थे। 15 दिसंबर 2020 को छोटा बेटा रविंद्र (5), पति संतराम प्रजापति के साथ सो रहा था। रात में बेटे ने बिस्तर में पेशाब कर दी। इससे नाराज पति ने बेटे को पीटना शुरू कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। पति सुबह उसे और बच्चे के शव को लोडर से लेकर गांव आ गए। गांव आने पर किसी को जानकारी देने पर धमकाया था।
इस पर उसने भाई को पूरी घटना बताई। पुलिस ने शिकायत पर संतराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। प्रभारी डीजीसी डॉ. विजय सिंह ने बताया कि सजा के बिंदु पर सुनवाई को सात फरवरी को होगी।
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हमीरपुर जिले के छानी खुर्द निवासी अनीता ने घाटमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह पति संतराम के साथ घाटमपुर जाजपुर स्थित ईंट-भट्ठे पर मजदूरी को परिवार सहित गए थे। 15 दिसंबर 2020 को छोटा बेटा रविंद्र (5), पति संतराम प्रजापति के साथ सो रहा था। रात में बेटे ने बिस्तर में पेशाब कर दी। इससे नाराज पति ने बेटे को पीटना शुरू कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। पति सुबह उसे और बच्चे के शव को लोडर से लेकर गांव आ गए। गांव आने पर किसी को जानकारी देने पर धमकाया था।
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इस पर उसने भाई को पूरी घटना बताई। पुलिस ने शिकायत पर संतराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। प्रभारी डीजीसी डॉ. विजय सिंह ने बताया कि सजा के बिंदु पर सुनवाई को सात फरवरी को होगी।
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