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Kanpur News: पुत्री की हत्या में दोषी पिता को आजीवन कारावास

Wed, 30 Apr 2025 12:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 30 Apr 2025 12:48 AM IST
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Father convicted of killing his daughter, sentenced to life imprisonment
कानपुर देहात। गजनेर क्षेत्र के खनपना में पांच साल पहले प्रेम प्रसंग के विरोध में पिता ने बेटी पर कुल्हाड़ी से हमलाकर हत्या कर दी थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी पिता पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजाई सुनाई। इसके साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
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गजनेर क्षेत्र के खनपाना निवासी रामखिलावन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पड़ोसी शिवनाथ की बेटी बिटान उसके बेटे अवधेश कुमार से प्यार करती थी, लेकिन बिटान के पिता शिवनाथ को यह बात नागवार गुजर रही थी। बताया था कि 16 सितंबर 2020 को जब सुबह चार बजे सोकर उठी तो उसने देखा कि बिटान उसके घर पर लेटी है। उसने समाज में बदनामी होने का हवाला देते हुए उसे अपने घर जाने को कहा लेकिन उसने बात नहीं मानी। सुबह करीब सात बजे उसका पिता शिवनाथ अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसे ढूंढते हुए आया और आते ही उसने कुल्हाड़ी से बेटी पर हमला कर दिया।
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उसने और मेरे बेटे अवधेश ने उसे बचाने की कोशिश की तो धक्का देकर दूर गिरा दिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से अपनी बेटी पर लगातार कई वार कर दिए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम रजत सिंहा की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी शिवनाथ को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही उसपर तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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