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फतेहपुर: युवती के अपहरण, हत्या के मामले में निरीक्षक समेत चार निलंबित, एसआईटी टीम की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई

Mon, 11 Apr 2022 12:20 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 11 Apr 2022 12:20 AM IST
सार

हाइकोर्ट के आदेश पर कल्यानपुर पुलिस ने हैप्पी सिंह, राही सिंह, संजय सिंह पर युवती के अपहरण, एससी-एसटी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। तीनों को जेल भेज दिया।

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Fatehpur: Four including inspector suspended for kidnapping, murder of girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

फतेहपुर जिले में कल्यानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के अपहरण और हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एसपी ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक समेत चार पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है।
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इनमें दो को जनपद में होने के कारण तुरंत निलंबित किया गया जबकि दो के गैर जनपद तैनाती के चलते पत्राचार किया गया है। इधर, युवती के परिजनों ने शव की शिनाख्त का दावा किया है। पुलिस ने डीएनए सैंपल की कार्रवाई के बाद शिनाख्त की पुष्टि होने बात कही है।
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इस मामले को लेकर आईजी राकेश सिंह रविवार शाम पुलिस लाइन पहुंचे। उन्होंने एसपी, एएसपी, एसआईटी प्रभारी व टीम के साथ पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तैयार की है। एसआईटी टीम प्रभारी व सीओ जाफरगंज अनिल कुमार की रिपोर्ट में सामने आया कि कल्यानपुर क्षेत्र के एक गांव की युवती 23 फरवरी को 2021 को लापता हुई थी।
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गांव का हैप्पी सिंह युवती को लेकर गया था। गुजरात के सूरत में युवती ने हैप्पी पर शादी का दबाव बनाया। शादी नहीं करने पर युवती कुछ दिन बाद सूरत से गायब हो गई थी। मामले में पुलिस अधिकारियों से युवती के पिता ने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

तीन अप्रैल 2021 को कल्यानपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई। आरोप है कि जांच के दौरान विवेचक एसआई महेंद्र वर्मा, यशकरन सिंह, संजीव कुमार ने युवती को खोजने के सार्थक प्रयास नहीं किए। आरोपी हैप्पी सिंह पर रंजिश के चलते आरोप लगाने की बात कही गई।

 

इस दौरान कल्यानपुर के कंसपुर गुगौली रेलवे क्रासिंग के पास एक युवती अधजला शव मिला। उसका एक हाथ भी काटा गया था। पुलिस को परिजनों ने शव लापता बेटी का होने की आशंका जताई और एक प्रार्थना पत्र भी दिया। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में युवती के पिता ने याचिका दाखिल की।

हाईकोर्ट ने मामले में हैवियस कार्पस का आदेश किया। हाइकोर्ट के आदेश पर कल्यानपुर पुलिस ने हैप्पी सिंह, राही सिंह, संजय सिंह पर युवती के अपहरण, एससी-एसटी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। तीनों को जेल भेज दिया। विवेचना बिंदकी सीओ योगेंद्र सिंह मलिक को मिली।

 

कोई प्रगति न होने पर हाईकोर्ट ने एसपी के बाद 13 अप्रैल को प्रयागराज रेंज आईजी डा. राकेश सिंह को तलब किया। आईजी ने तत्काल सात अप्रैल को एसआईटी का गठन किया। एसआईटी प्रभारी व सीओ जाफरगंज अनिल कुमार ने जांच शुरू की। एसआईटी जांच रिपोर्ट के आधार पर आईजी के निर्देश पर एसपी राजेश सिंह ने विवेचना में लापरवाही बरतने के मामले में सीओ योगेंद्र सिंह पर प्रारंभिक जांच बैठाई।

सही समय पर मुकदमा दर्ज नहीं करने पर एसआई यशकरन सिंह, संजीव कुमार को निलंबित किया गया। एएसपी को विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक केशव दास वर्मा (वर्तमान तैनाती प्रयागराज के हंडिया थाना प्रभारी निरीक्षक) और महोबा स्थानांतरित एसआई महेंद्र वर्मा को निलंबित किए जाने के लिए पत्राचार किया है। एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि लापता युवती के परिजनों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा। जिससे अधजले शव का डीएनए मिलान होने पर शिनाख्त की पुष्टि होगी।
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