Farrukhabad: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म का मामला, आरोपी को 20 साल की कैद, 13 हजार रुपये का जुर्माना भी
Farrukhabad News: कंपिल क्षेत्र के किशोरी अपहरण व दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 13 हजार जुर्माने के साथ 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विस्तार
फर्रुखाबाद जिले में थाना कंपिल क्षेत्र के चर्चित किशोरी अपहरण व दुष्कर्म मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम मेराज अहमद ने आरोपी वीरा सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
थाना कंपिल क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 10 अप्रैल 2022 को दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि वह खेत में गेहूं काट रहा था। उसकी पत्नी घर के काम कर रही थी। रात करीब आठ बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री शौच की बात कहकर घर से बाहर गई, लेकिन देर तक वापस नहीं पहुंची। खोजबीन करने पर ग्रामीणों ने बताया कि गांव का ही वीरा सिंह उसे अपने भाई की स्कूटी पर बैठाकर ले गया है।
कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया
परिजनों ने पूछताछ की तो आरोपी के घरवालों ने अनभिज्ञता जताई। पुलिस ने विवेचना की और मामले में वीरा सिंह के खिलाफ किशोरी को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म के साक्ष्य मिले। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार व प्रदीप सिंह ने दलीलें दीं। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम मेराज अहमद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।