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Farrukhabad: फर्जी जीएसटी नंबरों से तंबाकू कारोबार करने वाले गैंगस्टर की 22.35 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Mon, 23 Feb 2026 06:29 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 23 Feb 2026 06:29 PM IST
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Farrukhabad: A fake firm with transactions worth crores of rupees seized, property worth 22.35 crores seized
ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी - फोटो : अमर उजाला
फर्जी जीएसटी नंबरों के जरिए तंबाकू का करोड़ों रुपये का कारोबार कर कर चोरी से अर्जित संपत्तियों पर सोमवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मोहल्ला गढ़ी नूर खां निवासी गैंग लीडर जुबैर की 22 करोड़ 35 लाख 69 हजार 623 रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली।
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वर्ष 2022 में जीएसटी एसटीएफ प्रभारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने जुबैर के मोहल्ला गढ़ी नूर खां स्थित आवास व गोदाम पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की कर चोरी का खुलासा किया था। मामले में कायमगंज कोतवाली में उसके और साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने संगठित गिरोह बनाकर फर्जी जीएसटी नंबरों और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए कर चोरी कर तंबाकू का माल सप्लाई किया। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर के मुकदमे में आरोपी जुबैर करीब 20 दिन पहले ही अदालत में हाजिर हुआ था। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई तेज कर दी।
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सोमवार को तहसीलदार विक्रम सिंह की मौजूदगी में प्रभारी निरीक्षक एमएम चतुर्वेदी, निरीक्षक सुरजीत सिंह, मेरापुर थानाध्यक्ष राजीव पांडेय व कंपिल थानाध्यक्ष नितिन चौधरी पुलिस व पीएसी के साथ गढ़ी नूर खां स्थित आरोपी के मकान पर पहुंचे। आदेश पढ़कर सुनाया गया और आरोपी की मां रुखसाना बेगम की मौजूदगी में मकान बंद कर दिया गया। दीवार पर कुर्की आदेश अंकित कराया गया।
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इसके बाद टीम ने मऊ रशीदाबाद स्थित गोदाम, गांव लखनपुर की कृषि भूमि और मोहल्ला चिलाका स्थित प्लॉट पर सरकारी बोर्ड चस्पा कर संपत्तियों को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कर मोहल्लेवासियों को कुर्की की जानकारी दी गई। इससे क्षेत्र में खलबली मच गई।


पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अवैध कमाई को वैध दर्शाने के लिए संपत्तियां मां के नाम पर खरीदी थीं। जांच के दौरान आय का कोई वैध स्रोत प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जुबैर के अलावा उसकी मां रुखसाना बेगम और पिता लड्डन खां के बैंक खातों में जमा 69,623 रुपये भी कुर्की में शामिल किए गए हैं। तहसीलदार को संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। तहसीलदार विक्रम सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी संपत्तियां जब्त की गई हैं।
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