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Kanpur: फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा का मामला, विधायक इरफान सोलंकी समेत सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 21 Dec 2022 09:41 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 21 Dec 2022 09:41 PM IST
सार

ग्वालटोली थाने में दर्ज फर्जी आधार कार्ड मामले में विधायक इरफान सोलंकी और उनके सात सहयोगी दोषी बनाए गए थे। इनकी ओर से कोर्ट में दाखिल जमानत अर्जियों को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया है।

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fake Aadhaar card Case, bail application of seven accused including MLA Irfan Solanki rejected
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत सात लोगों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी गई हैं। इनमें विधायक के साले अनवर व अख्तर, सपा नेत्री नूरी शौकत, उसके भाई अशरफ अली उर्फ शेखू, उसके मौसा इशरत अली व नूरी के ड्राइवर अम्मार इलाही उर्फ अली शामिल है।

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इनकी जमानत अर्जियों पर सुनवाई जिला जज संदीप जैन की कोर्ट में हुई थी। अभियोजन की ओर से डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडीजीसी रविंद्र अवस्थी ने सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सभी आरोपियों की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया।
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वहीं, बचाव पक्ष की ओर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी समेत कई अधिवक्ताओं ने कई तरह के तर्क रखते हुए जमानत दिए जाने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने, केस डायरी और पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद जिला जज ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सभी सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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