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बनें वोटर, सुधरवाइए गलती
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
Updated Wed, 07 Sep 2016 11:17 PM IST
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अगर आपका वोटर आईडी नहीं बना है तो अब आप बनवा सकते हैं। चाहे तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर जिला निर्वाचन दफ्तर से फार्म लेकर जमा कर सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी बना है और उसमें किसी तरह की गलती है तो उसमें भी सुधार कराया जा सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम फाइनेंस शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि 15 सितंबर से मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।
वोटर बनने की पात्रता
भारतीय नागरिक हो और उत्तर प्रदेश से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता हो। एक जनवरी 2017 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके हों।
किस के लिए कौन सा फार्म
फार्म 6-नए वोटर बनने के लिए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानातंरित कराने के लिए।
फार्म 7-किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए।
फार्म 8-मतदाता सूची की किसी गलती को ठीक कराने और फोटो शामिल कराने के लिए लिए।
फार्म 8 ए-एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए।
फार्म 6 ए-विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।
ये दस्तावेज लगाने होगे
संबंधित फार्म पर अपने आवेदन पत्र के साथ फोटो, पता और जन्म तिथि का प्रमाण लगाना होगा।
यहां से मिलेगा फार्म
सभी फार्म कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन दफ्तर या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र से ले सकते हैं। बेवसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in से फार्म डाउन लोड कर सकते हैं।
यहां करें फार्म जमा
-संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेबिल अधिकारी
-तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र
-तहसील के उप जिलाधिकारी दफ्तर
-संबंधित क्षेत्र केएसीएम दफ्तर
-जिला निर्वाचन दफ्तर
इस तरह करें ऑन लाइन आवेदन
इंटरनेट पर www.ceouttarpradesh.nic.in बेवसाइट खोलें। इसके बाद ऑन लाइन वोटर्स रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। फोटो, आयु, निवास प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ऑन लाइन आवेदन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। ई मेल के माध्यम से पावती (एक्नालॉजमेंट) के लिए ई मेल एड्रेस संबंधित कॉलम में भरे।
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वोटर बनने की पात्रता
भारतीय नागरिक हो और उत्तर प्रदेश से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता हो। एक जनवरी 2017 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके हों।
किस के लिए कौन सा फार्म
फार्म 6-नए वोटर बनने के लिए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानातंरित कराने के लिए।
फार्म 7-किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए।
फार्म 8-मतदाता सूची की किसी गलती को ठीक कराने और फोटो शामिल कराने के लिए लिए।
फार्म 8 ए-एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए।
फार्म 6 ए-विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।
ये दस्तावेज लगाने होगे
संबंधित फार्म पर अपने आवेदन पत्र के साथ फोटो, पता और जन्म तिथि का प्रमाण लगाना होगा।
यहां से मिलेगा फार्म
सभी फार्म कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन दफ्तर या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र से ले सकते हैं। बेवसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in से फार्म डाउन लोड कर सकते हैं।
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यहां करें फार्म जमा
-संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेबिल अधिकारी
-तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र
-तहसील के उप जिलाधिकारी दफ्तर
-संबंधित क्षेत्र केएसीएम दफ्तर
-जिला निर्वाचन दफ्तर
इस तरह करें ऑन लाइन आवेदन
इंटरनेट पर www.ceouttarpradesh.nic.in बेवसाइट खोलें। इसके बाद ऑन लाइन वोटर्स रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। फोटो, आयु, निवास प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ऑन लाइन आवेदन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। ई मेल के माध्यम से पावती (एक्नालॉजमेंट) के लिए ई मेल एड्रेस संबंधित कॉलम में भरे।
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