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Kanpur News: डकैती में दो दोषियों को आठ साल का कारावास

Fri, 28 Feb 2025 10:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 28 Feb 2025 10:59 PM IST
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Eight years imprisonment to two accused in robbery
कानपुर देहात। ककवन थाना क्षेत्र के रहीमपुर में करीब आठ साल पहले हुई डकैती के मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने दो आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें आठ-आठ साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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रहीमपुर के रहने वाले सुरेश, सर्वेश व अमरसिंह के घरों में डकैतों ने 6 नवंबर 2016 को धावा बोलकर सभी के साथ मारपीट कर सोने चांदी के आभूषण,नगदी लूट लिए थे। मामले में सुरेश व अमरसिंह के भांजे दीपक कुमार ने ककवन थाने में बदमाशों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कराया था।
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मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए 6 दिसंबर 2016 को जानिसार उर्फ महफूज निवासी अहार बुलंदशहर व चांद मियां उर्फ अर्जुन निवासी सितारा मस्जिद के पास संभल के अलावा मुनौवर उर्फ सलमान, शनू उर्फ सोनू, वसीम उर्फ दिलनशी उर्फ रमता जोगी, सद्दाम व जान उर्फ गोगा उर्फ रोहित को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके पास से लूट का माल बरामद करने के साथ उन्हें जेल भेज दिया था। साथ ही सभी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। मामले की सुनवाई स्पेशल जज एंटी डकैती अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी।
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मामले में अदालत ने मुनौवर शानू उर्फ सोनू, जान उर्फ गोगा, दिलनशी उर्फ वसीम उर्फ रमता योगी आदि के हाजिर नहीं होने पर उनकी पत्रावली अलग कर जानिसार व चांदमियां के मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 16-16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहां अर्थदंड अदा न करने पर उनको एक माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया है।
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