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कर्फ्यू में आज से ढील, शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकानें
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कानपुर देहात। प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में आज से ढील दी है। सोमवार को डीएम ने गाइड लाइन के अनुसार दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया। अब जिले में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। दुकानदारों व ग्राहकों को अनिवार्य नियमों का पालन करना होगा। रात का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी भी लागू रहेगी।
जिले में अभी रेस्टोरेंट में बैठाकर खिलाने पर रोक रहेगी। रेस्टोरेंट संचालक होम डिलीवरी करा सकेंगे। वहीं हाईवे के किनारे के ढाबे दूरी और मास्क के नियम का पालन कर खुलेंगे। रेहड़ी पटरी के ठेला दुकानदार व खोमचे वाले भी अनिवार्य नियम का पालन कर दुकानें खोल सकेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालयों खुलेंगे। निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी।
फ्रंट लाइन वर्कर की सरकारी कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। अन्य सरकारी कार्यालय पचास फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर स्क्रीनिंग के साथ एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। स्कूल-कॉलेज कोचिंग बंद रहेंगे।
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कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति रहेगी। धर्म स्थलों में एक बार में केवल पांच लोगों की मौजूदगी की छूट दी गई है। जिम, स्वीमिंग पूल व शॉपिंग माल बंद रहेगें। डीएम जेपी सिंह ने बताया कि सभी एसडीएम को आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सब्जी मंडी में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य
नगर निकायों में घनी आबादी में सब्जी मंडी संचालित होती है। अब संचालित सब्जी मंडी खुले स्थान पर लगाने की छूट दी गई है। सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य तौर पर स्थापित करनी होगी।
ऑटो में बैठा सकेंगे केवल दो सवारी
ऑटो में दो सवारी बैठाने की छूट दी गई है। ई-रिक्शा में तीन व चार पहिया वाहन में चार व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति होगी। मास्क/ फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
शादी में 25, शव यात्रा में 20 लोगों की छूट
शादी समारोह में बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। जबकि शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
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जिले में अभी रेस्टोरेंट में बैठाकर खिलाने पर रोक रहेगी। रेस्टोरेंट संचालक होम डिलीवरी करा सकेंगे। वहीं हाईवे के किनारे के ढाबे दूरी और मास्क के नियम का पालन कर खुलेंगे। रेहड़ी पटरी के ठेला दुकानदार व खोमचे वाले भी अनिवार्य नियम का पालन कर दुकानें खोल सकेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालयों खुलेंगे। निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी।
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फ्रंट लाइन वर्कर की सरकारी कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। अन्य सरकारी कार्यालय पचास फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर स्क्रीनिंग के साथ एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। स्कूल-कॉलेज कोचिंग बंद रहेंगे।
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कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति रहेगी। धर्म स्थलों में एक बार में केवल पांच लोगों की मौजूदगी की छूट दी गई है। जिम, स्वीमिंग पूल व शॉपिंग माल बंद रहेगें। डीएम जेपी सिंह ने बताया कि सभी एसडीएम को आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सब्जी मंडी में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य
नगर निकायों में घनी आबादी में सब्जी मंडी संचालित होती है। अब संचालित सब्जी मंडी खुले स्थान पर लगाने की छूट दी गई है। सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य तौर पर स्थापित करनी होगी।
ऑटो में बैठा सकेंगे केवल दो सवारी
ऑटो में दो सवारी बैठाने की छूट दी गई है। ई-रिक्शा में तीन व चार पहिया वाहन में चार व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति होगी। मास्क/ फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
शादी में 25, शव यात्रा में 20 लोगों की छूट
शादी समारोह में बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। जबकि शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।