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‘हुजूर! बच्ची को मरवा देगा पीयूष’
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
Updated Thu, 09 Apr 2015 03:09 AM IST
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ज्योति हत्याकांड के आरोपी रेनू ने दूसरे आरोपी पीयूष श्यामदासानी के खिलाफ बेटी और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में रेनू ने जिला जज की कोर्ट में अर्जी दी है। अर्जी को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने एसएसपी को नियमानुसार कार्रवाई के लिए कहा है।
उधर जिला जज अरुण कुमार गुप्ता की कोर्ट में ज्योति मर्डर केस में चार्ज बनाने और रिवीजन अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। इधर प्रदेश सरकार ने अभियोजन की तरफ से केस लड़ने की जिम्मेदारी एडीजीसी धर्मेंद्र पाल सिंह को दी है।
ज्योति मर्डर केस के अभियुक्त पीयूष श्यामदासानी, मनीषा मखीजा, अवधेश, सोनू, रेनू और आशीष को जेल से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। पिछली तारीख में मारपीट होने के कारण सतर्क पुलिस ने पीयूष और बाकी के अभियुक्तों को अलग-अलग रखा था।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संतोष यादव ने बताया कि कागजात नहीं मिलने के रिवीजन और अभियुक्तों पर चार्ज तय करने के मामले में अब 16 को सुनवाई होगी। अभियुक्त रेनू कनौजिया के अधिवक्ता अहमद अली खान ने बताया कि रेनू की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी गई।
इसमें कहा गया है कि मुख्य अभियुक्त पीयूष श्यामदासानी उसकी बच्ची और परिवारवालों की हत्या करवा सकता है। उसकी बच्ची और परिवार की सुरक्षा की जाए। एसएसपी से सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था की मांग की।
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उधर जिला जज अरुण कुमार गुप्ता की कोर्ट में ज्योति मर्डर केस में चार्ज बनाने और रिवीजन अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। इधर प्रदेश सरकार ने अभियोजन की तरफ से केस लड़ने की जिम्मेदारी एडीजीसी धर्मेंद्र पाल सिंह को दी है।
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ज्योति मर्डर केस के अभियुक्त पीयूष श्यामदासानी, मनीषा मखीजा, अवधेश, सोनू, रेनू और आशीष को जेल से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। पिछली तारीख में मारपीट होने के कारण सतर्क पुलिस ने पीयूष और बाकी के अभियुक्तों को अलग-अलग रखा था।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संतोष यादव ने बताया कि कागजात नहीं मिलने के रिवीजन और अभियुक्तों पर चार्ज तय करने के मामले में अब 16 को सुनवाई होगी। अभियुक्त रेनू कनौजिया के अधिवक्ता अहमद अली खान ने बताया कि रेनू की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी गई।
इसमें कहा गया है कि मुख्य अभियुक्त पीयूष श्यामदासानी उसकी बच्ची और परिवारवालों की हत्या करवा सकता है। उसकी बच्ची और परिवार की सुरक्षा की जाए। एसएसपी से सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था की मांग की।