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पुलिस टीम पर हमले के आरोपी पिता पुत्र पर मुकदमा

Wed, 24 Mar 2021 01:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 Mar 2021 01:16 AM IST
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crime
भीखदेव गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद। - फोटो : AKBARPUR
रसूलाबाद। मंगलवार को राजस्व कर्मियों की पैमाइश में भीखदेव गांव में नई मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनी पाई गई। वहीं ग्राम समाज की भूमि पर रफीक व अजमत के मकान भी बने मिले। लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसीलदार कोर्ट में रफीक उर्फ हक्कल व उसके बेटे अजमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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मंगलवार को एसडीएम रसूलाबाद अंजू वर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल प्रत्यूष मणि पाठक को पैमाइश के निर्देश दिए गए थे। पुलिस टीम पर हमले के मुख्य आरोपी रफीक उर्फ हक्कल ने वर्ष 2012 में नई मस्जिद बनवाई थी। पैमाइश में नई मस्जिद का 120 वर्ग हिस्सा ग्राम समाज की भूमि पर मिला है। मकान का 150 वर्ग मीटर हिस्सा भी सरकारी जमीन पर बना है। उसके बेटे अजमत का 250 वर्ग मीटर मकान का हिस्सा बंजर भूमि गाटा संख्या-155 में पाया गया है। बताया कि राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत तहसीलदार कोर्ट में वाद दायर किया गया है। आरोपियों को सम्मन जारी कर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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इधर भीखदेव गांव में शनिवार की रात पुलिस टीम पर हमले के मामले में मंगलवार को आठ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गांव में शाह बेगम को लेकर पहुंची पुलिस टीम पर महिला के ससुर रफीक व पति अजमत समेत अन्य परिवारियों ने हमला कर दिया था। चौकी इंचार्ज व हेड कांस्टेबल घायल हो गए थे। रफीक व अजमत ने चौकी इंचार्ज की पिस्टल-कारतूस व मोबाइल लूट लिया था। मुख्य आरोपियों तक पुलिस अभी पहुंच नहीं सकी है।
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पुलिस टीम पर हमले की घटना में 13 नामजद व 15 अज्ञात पर डकैती, हमला, सरकारी काम मे बांधा व सेवेन क्रिमिनल एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस इमाम समेत चार आरोपियों को जेल भेज चुकी है। आरोपियों को शरण देने वाली औरैया के हसनपुर फफूंद की रहने वाली तीन महिलाओं व कानपुर के खाड़ामऊ बिल्हौर के एक युवक को भी जेल भेजा जा चुका है। मुख्य आरोपी रफीक और उसका बेटा अजमत तक तीसरे दिन मंगलार को भी पुलिस नहीं पहुंच सकी है।
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