{"_id":"611aac698ebc3e42df53c389","slug":"court-shock-to-the-accused-of-jyoti-murder-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"ज्योति हत्याकांड : सफाई साक्ष्य के लिए गवाहों को पेश करने की सूची खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ज्योति हत्याकांड : सफाई साक्ष्य के लिए गवाहों को पेश करने की सूची खारिज
Mon, 16 Aug 2021 11:50 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Mon, 16 Aug 2021 11:50 PM IST
सार
विशेष लोक अभियोजक दामोदर मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की ओर से सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए कोर्ट में 20 गवाहों की सूची दाखिल की गई थी। चार माह में इनमें से महज तीन गवाह ही पेश किए गए।
विज्ञापन
ज्योति की फाइल फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
ज्योति हत्याकांड के आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। अपर जिला जज प्रथम ने सफाई साक्ष्य के रूप में गवाह पेश करने की अर्जी खारिज कर अंतिम बहस के लिए 21 अगस्त की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चार माह में मुकदमे के निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक दामोदर मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की ओर से सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए कोर्ट में 20 गवाहों की सूची दाखिल की गई थी। चार माह में इनमें से महज तीन गवाह ही पेश किए गए। सोमवार को भी गवाह पेश न कर पाने पर अर्जी देकर मोहलत मांगी गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
गवाही का मौका खत्म करते हुए अभियोजन को 21 अगस्त से बहस शुरू करने के आदेश दिए। ज्योति के पिता शंकर लाल नागदेव की ओर से आरोपी आशीष कश्यप को हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी।
विज्ञापन
इसमें आरोप लगाया था कि आरोपी कोर्ट में बेवजह की अर्जियां देकर मुकदमे को लंबित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत खारिज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह आदेश भी दिया था कि मुकदमे का चार महीने में निस्तारण कर दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के चलते सोमवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर जिला जज प्रथम ने आरोपियों की अर्जी खारिज कर मुकदमे में बहस की तारीख नियत कर दी। गौरतलब है कि 27 जुलाई 2014 को ज्योति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक दामोदर मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की ओर से सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए कोर्ट में 20 गवाहों की सूची दाखिल की गई थी। चार माह में इनमें से महज तीन गवाह ही पेश किए गए। सोमवार को भी गवाह पेश न कर पाने पर अर्जी देकर मोहलत मांगी गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
गवाही का मौका खत्म करते हुए अभियोजन को 21 अगस्त से बहस शुरू करने के आदेश दिए। ज्योति के पिता शंकर लाल नागदेव की ओर से आरोपी आशीष कश्यप को हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी।
विज्ञापन
इसमें आरोप लगाया था कि आरोपी कोर्ट में बेवजह की अर्जियां देकर मुकदमे को लंबित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत खारिज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह आदेश भी दिया था कि मुकदमे का चार महीने में निस्तारण कर दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के चलते सोमवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर जिला जज प्रथम ने आरोपियों की अर्जी खारिज कर मुकदमे में बहस की तारीख नियत कर दी। गौरतलब है कि 27 जुलाई 2014 को ज्योति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।