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कंटेनमेंट जोन रहने तक अदालतें बंद रहेंगी

Sun, 14 Jun 2020 01:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 14 Jun 2020 01:27 AM IST
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कानपुर। जिला जज के निर्देश पर कंटेनमेंट जोन घोषित रहने तक अदालतों को बंद कर दिया गया है। चार अधिवक्ताओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बार व लॉयर्स एसोसिएशन ने न्यायालय बंद न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था। जिला जज आवास (सेशन हाउस) पर डीएम, डीआईजी, सीएमओ व नगर आयुक्त की बैठक, बार व लॉयर्स के पदाधिकारियों की बैठक और उसके बाद सीएमओ द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला जज ने अब यह फैसला किया है।
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सीएमओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डफरिन में संक्रमित पाए गए हैं और सिविल लाइंस में भी एक संक्रमित मिला है। पांच सौ मीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन और ढाई सौ मीटर परिधि में बफर जोन की सीमा निर्धारित है। इस तरह सिविल कोर्ट परिसर का कुछ हिस्सा भी कंटेनमेंट जोन में आता है। इसके बाद जिला जज ने अदालतें बंद करने का आदेश कर दिया है।
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15 से 22 जून तक के सभी फौजदारी के मुकदमों में अगस्त माह की तारीखें लगा दी गई हैं। वहीं 15 से 22 जून तक सुने जाने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों में अगली तिथि 26 जून से 4 जुलाई के बीच नियत की गई है। बार और लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से अपील की गई है कि बिना जरूरत कोई भी अधिवक्ता कचहरी न आए। संक्रमित अधिवक्ताओं के संपर्क में रहने वाले अधिवक्ताओं से अपनी जांच कराने को भी कहा गया है।
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