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Kanpur News: कोर्ट ने आरोपियों को अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए दिया समय
Fri, 17 Nov 2023 12:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 17 Nov 2023 12:45 AM IST
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कानपुर देहात। बलवंत सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई अब जिला जज की अदालत में चल रही है। गुरुवार को दौरान सुनवाई आरोपियों ने अदालत से मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने आरोपियों को समय देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तिथि नियत की है।
शिवली क्षेत्र के सरैया लालपुर के रहने वाले व्यापारी बलवंत सिंह की 12 दिसंबर 2022 को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मामले में तत्कालीन एसओजी प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में एसओजी प्रभारी सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई अभी तक अपर जिला जज प्रथम की अदालत में चल रही थी। जहां पर दौरान सुनवाई सभी आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए गए थे। वहीं पिछली तिथि पर वादी पक्ष का विवेचना में क्लीनचिट पाए आरोपियों को तलब किए जाने के प्रार्थना पत्र को भी अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद मामले में आगे सुनवाई के लिए पत्रावली जिला जज की अदालत में वापस भेज दी थी। वादी पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि अब मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में शुरू हो गई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जेल से तलब हुए सभी आरोपियों ने अदालत से मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने आरोपियों को अधिवक्ता नियुक्त करने का समय दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
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शिवली क्षेत्र के सरैया लालपुर के रहने वाले व्यापारी बलवंत सिंह की 12 दिसंबर 2022 को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मामले में तत्कालीन एसओजी प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में एसओजी प्रभारी सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई अभी तक अपर जिला जज प्रथम की अदालत में चल रही थी। जहां पर दौरान सुनवाई सभी आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए गए थे। वहीं पिछली तिथि पर वादी पक्ष का विवेचना में क्लीनचिट पाए आरोपियों को तलब किए जाने के प्रार्थना पत्र को भी अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद मामले में आगे सुनवाई के लिए पत्रावली जिला जज की अदालत में वापस भेज दी थी। वादी पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि अब मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में शुरू हो गई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जेल से तलब हुए सभी आरोपियों ने अदालत से मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने आरोपियों को अधिवक्ता नियुक्त करने का समय दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
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