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कोरोना का कहर: पुलिस कमिश्नरी में पहली बार कानपुर में लगी धारा 144, इन नियमों का करना होगा पालन

Fri, 09 Apr 2021 03:02 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Fri, 09 Apr 2021 03:02 PM IST
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Coronavirus: first time in Police Commissionerate, Section 144 imposed in Kanpur, these rules have to be followed
कानपुर में धारा 144 लागू - फोटो : amar ujala
रात्रि कर्फ्यू के साथ कानपुर में पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने धारा 144 भी लागू कर दी है। शहर में अब तक यह अधिकार डीएम के पास था लेकिन कमिश्नरी प्रणाली लागू होने से यह अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिला है।
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धारा 144 लागू होने के बाद अगर कहीं भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस 151 की कार्रवाई कर सकती है। कमिश्नरी के तहत अब मजिस्ट्रेट खुद एसीपी होगा, जो सीधे जेल भी भेज सकता है। इसके अलावा पाबंदी की कार्रवाई भी पुलिस कर सकती है।
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अगर पुलिस को लगता है कि लोग दंगा आदि भड़काने का प्रयास कर रहे हैं तो संबंधित धाराओं में कार्रवाई करेगी। नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस कमिश्नर ने एडिशन सीपी, डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी के अलावा थानेदारों को निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। 
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अभी लगी रहेगी धारा 144
पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और बढ़ते कोविड केसों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। साथ ही कई त्योहार व जयंती हैं। जिसमें 13 अप्रैल को चेट्रीचंड जयंती, नवरात्र, 14 को आंबेडकर जयंती, 17 को चंद्रशेखर आजाद जयंती, 21 को रामनवमी और 25 अप्रैल को महावीर जयंती है। तब तक यह धारा सक्रिय रहेगी।

इन नियमों का करना होगा पालन 
  • सामाजिक, शैक्षिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीति या अन्य कोई कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी।
  • बंद हॉल, कमरे आदि में क्षमता से पचास फीसदी कम ही लोग जुटेंगे।
  • खुले स्थान में एक साथ 100 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति है।
  • पुलिस कमिश्नर, एडिशनल सीपी और डीसीपी की अनुमति के बगैर कोई जुलूस या रैली आदि नहीं निकलेगी।
  • रात दस से सुबह छह तक ध्वनि यंत्र प्रतिबंधित होगा।
  • शस्त्र को लेकर चलने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
  • अफवाह फैलाने या नफरती पोस्टर आदि लगाने पर जेल होगी।
  • कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह का आयोजन या त्योहार मनाने की अनुमति नहीं होगी।
  • साइबर कैफे में बगैर आईडी के किसी की अनुमति नहीं होगी। ये नियम आगे भी लागू रहेगा।
  • एक साथ पांच या इससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे।
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