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धर्मांतरण मामला: रिमांड के लिए कोर्ट में हुई बहस, 20 को होगा फैसला, चकेरी पुलिस ने दो आरोपियों को भेजा था जेल
Sun, 19 Mar 2023 01:18 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 19 Mar 2023 01:18 PM IST
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धर्मांतरण का मामला (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
कानपुर में चकेरी के चाणक्यपुरी में धर्मांतरण कराने के आरोप में जेल भेजे गए अभिजीत व रजत की रिमांड के लिए शनिवार को कोर्ट में बहस हुई। इस पर 20 मार्च को कोर्ट फैसला सुनाएगी। विहिप व बजरंगदल के कार्यकर्ताओं ने चार मार्च को चाणक्यपुरी स्थित एक फ्लैट में धर्मांतरण का खेल किए जाने का आरोप लगा हंगामा किया था।
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दूसरे दिन जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने खुद जांच पड़ताल की तो आरोप सही पाए गए। पुलिस ने अभिजीत व रजत समेत आठ के खिलाफ धर्मांतरण की धारा में रिपोर्ट दर्जकर जेल भेज दिया था। पुलिस ने उनके पास से कुछ संदिग्ध सामग्री भी बरामद की थी। थाना प्रभारी रत्नेश सिंह के अनुसार, दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए कोर्ट से उनकी एक सप्ताह की रिमांड मांगी गई है। 20 को फैसला सुनाया जाएगा।
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पुलिस आरोपियों को बनाएगी गवाह
पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिजीत, रजत समेत सात नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी बनाया है। अन्य आरोपियों को पुलिस गवाह के रूप में कोर्ट में पेश करेगी। एसीपी चकेरी अमरनाथ ने बताया कि शेष आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने प्रलोभन देकर धर्मांतरण की बात कबूली है। आरोपियों के खिलाफ और भी अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं।
पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिजीत, रजत समेत सात नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी बनाया है। अन्य आरोपियों को पुलिस गवाह के रूप में कोर्ट में पेश करेगी। एसीपी चकेरी अमरनाथ ने बताया कि शेष आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने प्रलोभन देकर धर्मांतरण की बात कबूली है। आरोपियों के खिलाफ और भी अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं।