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मजदूर से मारपीट में ठेकेदार को पांच साल कैद

Sat, 14 Sep 2019 12:48 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Sep 2019 12:48 AM IST
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Contractor imprisoned for five years for assaulting laborer
उरई (जालौन)। रामपुरा थाना क्षेत्र के नरौल में कच्चे पुल निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा साथियों के साथ मिलकर मजदूर संग मारपीट के मामले में अपर जिला जज अनिल कुमार यादव ने दोष साबित होने पर पांच साल की कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला पंद्रह साल पुराना है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार उपाध्याय ने बताया कि 20 अप्रैल 2004 को रामपुरा थाना क्षेत्र के नरौल में कच्चे पुल के निर्माण के दौरान ठेकेदार राधेश्याम ने काम को लेकर अपने साथियों संग मजदूर जुम्मन पर कांता, बरछी व लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था।
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मेट जुम्मन ने इसकी रिपोर्ट रामपुरा थाने में ठेकेदार राधेश्याम पुत्र गयाप्रसाद निवासी नरौल व राममिलन व रघुवीर के खिलाफ दर्ज कराई थी। मुकदमा के दौरान राममिलन व रघुवीर की मौत हो गई थी। अधिवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को अपर जिला जज तृतीय अनिल कुमार यादव ने राधेश्याम को पांच साल की कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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