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अयोध्या मसले पर फैसले के बाद सोशल मीडिया पर की टिप्पणी, दो लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sat, 09 Nov 2019 09:03 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, बांदा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, बांदा
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 09 Nov 2019 09:03 PM IST
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यूपी पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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अयोध्या मसले पर फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर शनिवार को जिले के तीन थानों में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। इनमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक बांदा शहर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बुंदेलखंड युवा संगठन के नाम से चलाई जा रही फेसबुक आईडी में आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर इस संगठन के विरुद्ध धारा 153ए आईपीसी व 67 आईटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
कोतवाली प्रभारी ने बताया कि यह फेसबुक प्रदीप अवस्थी नामक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है। उसकी तलाश की जा रही है। दूसरा मामला अतर्रा थाने का है। इंस्पेक्टर रामेंद्र तिवारी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में रोहित कुमार पुत्र मोहन के विरुद्ध धारा 295ए व 503 आईपीसी तथा 66 आईटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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इसकी भी तलाश की जा रही है। तीसरी घटना बदौसा क्षेत्र की है। प्रभारी निरीक्षक गिरेंद्र सिंह ने जयकरन सोनकर पुत्र लल्लूराम सोनकर निवासी बदौसा के विरुद्ध धारा 295ए व 503 आईपीसी और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंसपेक्टर ने गिरेंद्र सिंह ने बताया कि जयकरन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक बांदा शहर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बुंदेलखंड युवा संगठन के नाम से चलाई जा रही फेसबुक आईडी में आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर इस संगठन के विरुद्ध धारा 153ए आईपीसी व 67 आईटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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कोतवाली प्रभारी ने बताया कि यह फेसबुक प्रदीप अवस्थी नामक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है। उसकी तलाश की जा रही है। दूसरा मामला अतर्रा थाने का है। इंस्पेक्टर रामेंद्र तिवारी ने दर्ज कराई रिपोर्ट में रोहित कुमार पुत्र मोहन के विरुद्ध धारा 295ए व 503 आईपीसी तथा 66 आईटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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इसकी भी तलाश की जा रही है। तीसरी घटना बदौसा क्षेत्र की है। प्रभारी निरीक्षक गिरेंद्र सिंह ने जयकरन सोनकर पुत्र लल्लूराम सोनकर निवासी बदौसा के विरुद्ध धारा 295ए व 503 आईपीसी और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंसपेक्टर ने गिरेंद्र सिंह ने बताया कि जयकरन को गिरफ्तार कर लिया गया है।