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जागा उपभोक्ता जागा : बिना जगह दिखाए प्लाट दिया, लौटाने होंगे रुपए

Sat, 08 Oct 2016 10:02 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर Updated Sat, 08 Oct 2016 10:02 PM IST
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cheating in plot deal return money
डेमो
कानपुर में बिन प्लाट दिखाए आवंटन पत्र जारी करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर से वादी को जमा की गईं दो किस्तों के 1.35 लाख रुपये वापस करने का को कहा है। साथ ही वादी को आठ प्रतिशत ब्याज और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का भी आदेश सुनाया है। चिकना महल मकनपुर निवासी अली अनवर जाफरी ने निदेशक पर्ल्स रायल गार्डेन हजरतगंज लखनऊ, प्रबंध निदेशक पीएसीएल लिमिटेड खंभा रोड नई दिल्ली, शाखा प्रबंधक पीएसीएल लिमिटेड द माल कानपुर, प्रबंध निदेशक विट्रल सी मार्केटिंग गुड़गांव, एजेंट कांति तिवारी नवाबगंज के खिलाफ आठ सितंबर 2014 को मुकदमा दाखिल किया था।
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इसमें कहा था कि चार फरवरी 2014 को उसने 1500 वर्ग फीट का प्लाट 67 हजार पांच सौ रुपये देकर बुक कराया था। एक माह में प्लाट आवंटित कर आवंटन पत्र न देने पर शिकायत की तो कहा गया कि दूसरी किस्त जमा कर दें, आवंटन पत्र मिल जाएगा। इस पर 21 मार्च 2012 को 67 हजार पांच सौ रुपये की दूसरी किस्त जमा कर दी गई। तीन माह तक आवंटन पत्र न मिलने पर कहा गया कि पता गलत दर्ज होने से आवंटन पत्र नहीं मिल सका है। 11 माह बाद आवंटन पत्र तो जारी कर दिया लेकिन आवंटित प्लाट का स्थान नहीं दिखाया। इस पर उन्होंने अपना जमा पैसा वापस मांगा तो मना कर दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह, वरिष्ठ सदस्य पुरुषोत्तम सिंह और सदस्य सुधा यादव ने चार अक्तूबर को वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।
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जागा उपभोक्ता जागा : अगर आपको उपभोक्ता मामले की कोई जानकारी लेनी है तो अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के मोबाइल नंबर 9415403399 पर दोपहर तीन से पांच बजे के बीच व्हाट्सएप कर सकते हैं।
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