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UP: फर्जी आधार कार्ड मामले में इरफान समेत सात पर आरोप तय, एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में 18 मार्च से शुरू होगी गवाही

Wed, 06 Mar 2024 06:31 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 06 Mar 2024 06:31 AM IST
सार

Kanpur News: मामले में रिजवान व अली को छोड़कर बाकी सात लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। मंगलवार को कोर्ट ने इरफान समेत सभी सात लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। महराजगंज जेल में बंद इरफान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से पेशी हुई, जबकि जमानत पर जेल से छूट चुके बाकी छह आरोपी कोर्ट में मौजूद थे।

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Charges framed against seven including Irfan in fake Aadhar card case, testimony will start from March 18
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में  फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत सात आरोपियों के खिलाफ एमपीएमएलए लोअर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव ने आरोप तय कर दिए हैं। मुकदमे में 18 मार्च से गवाही शुरू हो जाएगी। जाजमऊ आगजनी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए इरफान ने दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी।

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जाजमऊ थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने ग्वालटोली थाने में 26 नवंबर 2022 को नौ आरोपियों इरफान सोलंकी, उनके साले अनवर मंसूरी व अख्तर मंसूरी, सपा नेता नूरी शौकत, उसके भाई अशरफ अली उर्फ शेखू नूरी, नूरी के मौसा इशरत अली व ड्राइवर अम्मार इलाही उर्फ अली के अलावा रिजवान सोलंकी और अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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इसमें आरोप लगाया गया है कि इरफान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए नूरी ने अपने एकाउंट से अशरफ अली के नाम से हवाई जहाज का टिकट निकाला। अशरफ के नाम से इरफान का फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया। नूरी ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर इरफान को दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ा फिर इरफान खुद को अशरफ बताकर एयरपोर्ट में प्रवेश पा गया।

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एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी धोखा दिया गया था
11 नवंबर 2022 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का सफर इंडिगो की फ्लाइट से किया। अनवर व अख्तर ने स्कूटी व प्राइवेट टैक्सी से इरफान को भागने में मदद की। दिल्ली व मुंबई एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज में इरफान दिखाई दे रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी धोखा दिया गया था।

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इरफान समेत सभी सात लोगों के खिलाफ आरोप तय
अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि रिजवान व अली को छोड़कर बाकी सात लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। मंगलवार को कोर्ट ने इरफान समेत सभी सात लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। महराजगंज जेल में बंद इरफान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से पेशी हुई, जबकि जमानत पर जेल से छूट चुके बाकी छह आरोपी कोर्ट में मौजूद थे।

ये धाराएं लगीं, हो सकती उम्रकैद तक की सजा
धारा 212, 419, 420, 467, 468, 471 व 120 बी। धोखाधड़ी, कूटरचना, षड्यंत्र व अपराध करके भागने वाले को शरण देने के मामले में आरोप तय किए गए हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर कोर्ट अलग-अलग अपराध के हिसाब से तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

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