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Kanpur News: रंगदारी मामले में अखिलेश पर 29 को तय हो सकते आरोप

Thu, 18 Jun 2026 01:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jun 2026 01:43 AM IST
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Charges against Akhilesh in extortion case likely to be framed on the 29th.
कानपुर। होटल कारोबारी से ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने के मामले में आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके साथी आयुष मिश्रा उर्फ लवी के खिलाफ बुधवार को कोर्ट में आरोप तय नहीं हो सके। बचाव पक्ष ने आरोप पर बहस के लिए समय की मांग की जिस पर जिला जज ने 29 जून की तारीख तय कर दी है। भाजपा नेता रवि सतीजा द्वारा पाॅक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाकर रंगदारी वसूलने के मामले में अखिलेश दुबे के खिलाफ बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें अखिलेश और लवी को जेल भेजा गया था। अगले ही दिन होटल कारोबारी सुरेश पाल ने भी किदवईनगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें भी रवि सतीजा की तरह पॉक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाकर ढाई करोड़ रुपये रंगदारी वसूली गई थी। इसी मामले में जमानत के लिए अखिलेश दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में मुकदमे के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। (संवाद)
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