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सीएए हिंसा: पुलिस पर केस होगा या नहीं, सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला, आज होगा खुलासा
Mon, 21 Dec 2020 10:01 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 21 Dec 2020 10:01 AM IST
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नागरिकता कानून पर कानपुर में भड़की थी हिंसा
- फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के कानपुर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में शहर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस पर केस दर्ज होगा या नहीं, इसका फैसला सोमवार को होगा। सुनवाई काफी समय पहले पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब फैसला आ सकता है।
सीएए हिंसा में बाबूपुरवा में रईस खान (30), आफताब आलम (22) और मोहम्मद सैफल (23) की मौत हो गई थी। एक तरफ पुलिस ने मृतकों और घायलों समेत हजारों लोगों पर हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था तो दूसरी तरफ से इन सभी ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ 13 तहरीर दी थीं।
एडवोकेट नासिर खान ने बताया कि पुलिस ने एक भी तहरीर को संज्ञान में नहीं लिया था। इसके चलते वे कोर्ट गए थे। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सोमवार को तारीख लगी है। इसमें फैसला आ सकता है।
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सीएए हिंसा में बाबूपुरवा में रईस खान (30), आफताब आलम (22) और मोहम्मद सैफल (23) की मौत हो गई थी। एक तरफ पुलिस ने मृतकों और घायलों समेत हजारों लोगों पर हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था तो दूसरी तरफ से इन सभी ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ 13 तहरीर दी थीं।
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एडवोकेट नासिर खान ने बताया कि पुलिस ने एक भी तहरीर को संज्ञान में नहीं लिया था। इसके चलते वे कोर्ट गए थे। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सोमवार को तारीख लगी है। इसमें फैसला आ सकता है।
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