फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Businessmen, transporters will have to declare minimum income

Kanpur News: कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों को घोषित करनी होगी न्यूनतम आय

Tue, 05 Aug 2025 01:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 05 Aug 2025 01:01 AM IST
विज्ञापन
Businessmen, transporters will have to declare minimum income
कानपुर। कारोबारियों, ट्रांसपोर्टर्स और पेशेवर व्यक्तियों को न्यूनतम आमदनी आयकर रिटर्नों में घोषित करनी होगी। ऐसा न करने पर बहीखातों, और अभिलेखों को न रखने की छूट खत्म हो जाएगी। इतना ही नही आयकर कानून के तहत बहीखातों का टैक्स ऑडिट कराना होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय 15 सितंबर है। ऑडिट रिपोर्ट 30 तक अपलोड करनी होगी। बहीखातों के अनिवार्य टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को 31 अक्तूबर तक रिटर्न दाखिल करने होंगे।
विज्ञापन

मर्चेंट चैंबर आफ उप्र की जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता और सीए शिवम ओमर ने बताया कि आयकर विभाग की ओर से पेशेवर व्यक्तियों, कारोबारी और ट्रांसपोर्टरों को आयकर रिटर्नों में निर्धारित न्यूनतम आमदनी घोषित करने पर बहीखातों और अभिलेखों को रखने से निजात दी गई है। पेशेवर व्यक्तियों में वकील, डाक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इन्जीनियर्स, डेकोरेटर्स एवं अन्य तकनीकी पेशेवर व्यक्तियों को शामिल किया गया है। कारोबारियों को धारा 44एडी, पेशेवर व्यक्तियों को धारा-44 एडीए और ट्रांसपोर्टर को धारा-44एई के तहत न्यूनतम आमदनी घोषित करनी होती है।
विज्ञापन

आयकर कानून की धारा 44 एडी के तहत कुल सकल विक्रयधन का कम से कम आठ फीसदी शुद्ध लाभ न्यूनतम अनुमानित आयकर घोषित करना होता है। धारा 44-एई के तहत 10 माल वाहन तक का व्यवसाय करने वाले ट्रांसपोर्टर को वित्तीय वर्ष 2024-25 अर्थात आयकर के कर निर्धारण वर्ष 2025-26 में न्यूनतम अनुमानित व्यावसायिक शुद्ध लाभ भारी माल वाहन के अलावा अन्य सभी हल्के वाहनों में 7500 प्रतिमाह प्रतिवाहन घोषित करने के नियम निर्धारित किए गए हैं। भारी माल वाहन जो कि 12 हजार किलो ग्राम की क्षमता से अधिक के हैं। ऐसे मामले में एक हजार प्रति टन वजन के अनुसार प्रति वाहन प्रति माह आमदनी घोषित करनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि भारी माल वाहन का वजन 14 टन है तब उस वाहन की मासिक आमदनी न्यूनतम 14 हजार प्रति वाहन घोषित करनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed