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Kanpur: बर्गर किंग का रिफाइंड, अर्सिया फूड का पनीर मिला घटिया, 95 मिलावटखोरों पर 31.20 लाख का जुर्माना

Wed, 28 Jan 2026 12:16 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 28 Jan 2026 12:16 AM IST
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Burger King's refined oil and Arshia Food paneer found to be substandard; 95 adulterators fined Rs 31.20 lakh
जांच करते खाद्य विभाग के अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

खाद्य पदार्थों में मिलावट कर जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर एडीएम सिटी की कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। एक वर्ष में लिए गए नमूने फेल आने पर 95 मिलावटखोरों की सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने 31.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बर्गर किंग का रिफाइंड और अर्सिया फूड का पनीर घटिया मिला है।

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एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि जेड स्क्वायर में राहुल कटियार की बर्गर किंग प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया रिफाइंड पाॅमोलिन तेल जांच में पूरी तरह से घटिया पाया गया। 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जेड स्क्वायर स्थित अर्सिया फूड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के पनीर के नमूने में फैट की मात्रा 50 प्रतिशत से कम पाई गई। इसे सब स्टैंडर्ड मानते हुए कोर्ट ने 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। राजधानी पान मसाला का नमूना फेल पाए जाने पर एक लाख रुपये, गगन ब्रांड पान मसाला के सैंपल फेल होने पर ग्रीन वर्थ इंटरप्राइजेज पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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इसके अलावा मेसर्स नितिश टी कंपनी की खुली चायपत्ती का नमूना भी मानकों पर खरा नहीं उतरा। 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। एडीएम सिटी ने कहा कि रिफाइंड तेल, पनीर, पान मसाला और चाय जैसे खाद्य पदार्थ सीधे आम लोगों की सेहत से जुड़े हैं। ऐसे में मिलावट या घटिया गुणवत्ता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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