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Kanpur News: साले की हत्या में जीजा को उम्रकैद

Sun, 29 Mar 2026 01:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sun, 29 Mar 2026 01:10 AM IST
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Brother-in-law gets life imprisonment for killing brother-in-law
कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2014 में साले की हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 में चल रही थी। अदालत ने साक्ष्य व गवाह के बयानों के आधार पर आरोपी जीजा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।
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गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 26 दिसबंर 2014 को ग्राम रामदास का पुरवा थाना बिधूना जिला औरैया निवासी ननदोई छविनाथ सिंह उर्फ छुन्ना के खिलाफ गजनेर थाने में अमानत में खयानत, पति की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने, बेटी का शारीरिक शोषण करने आदि का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी को छविनाथ सिंह उर्फ छुन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे।
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इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या- 2 में चल रही थी। मामले में पीड़िता व उसकी पुत्री के साथ गवाहों के बयानों, पुलिस विवेचना के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में दोषी छविनाथ सिह उर्फ छुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर अलग-अलग धाराओं में एक लाख 80 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है।
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