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भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा पर हुए मुकदमे में बहस पूरी
Thu, 27 Jun 2019 06:41 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 27 Jun 2019 06:41 PM IST
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कुलदीप सिंह सेंगर
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उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा के खिलाफ चल रहे जानलेवा हमले के मुकदमे में गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को शुक्रवार का समय दिया है।
किशोरी के चाचा पर साल 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में किशोरी के चाचा व पिता सहित तीन नामित थे। इसमें पिता व एक चाचा आरोप मुक्त हो चुके हैं जबकि एक चाचा के खिलाफ मुकदमा चल रहा था।
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किशोरी के चाचा पर साल 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में किशोरी के चाचा व पिता सहित तीन नामित थे। इसमें पिता व एक चाचा आरोप मुक्त हो चुके हैं जबकि एक चाचा के खिलाफ मुकदमा चल रहा था।
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न्यायालय ने नवंबर 2018 में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसपर पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। इस समय वह रायबरेली जेल में बंद हैं। गुरुवार को जानलेवा हमले के मुकदमे में बहस होनी थी। सुबह 11 बजे कड़ी सुरक्षा में पुलिस चाचा को कोर्ट लेकर पहुंची।
फास्ट्र ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज प्रहलाद टंडन ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों में किसी को कोई और बात कहने के लिए एक दिन का समय दिया है। आरोपी के वकील अजेंद्र अवस्थी, महेंद्र सिंह व अशोक द्विवेदी ने बताया कि दोनों पक्षाें की बहस पूरी होने के बाद 28 जून की तारीख दी गई है।
फास्ट्र ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज प्रहलाद टंडन ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों में किसी को कोई और बात कहने के लिए एक दिन का समय दिया है। आरोपी के वकील अजेंद्र अवस्थी, महेंद्र सिंह व अशोक द्विवेदी ने बताया कि दोनों पक्षाें की बहस पूरी होने के बाद 28 जून की तारीख दी गई है।