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बिकरू कांड : गवाह के न आने पर जारी किया वारंट, खुशी दुबे के फर्जी सिम मामले में सुनवाई 21 को

Thu, 07 Jul 2022 01:48 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2022 01:48 AM IST
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Bikru scandal : Warrant issued when witness does not come, hearing in fake SIM case of Khushi Dubey on 21
कानपुर देहात। बिकरू कांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी को पुलिस ने दूसरे की आईडी से सिम का प्रयोग करने का आरोपी बनाया था।
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मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। बुधवार को गवाह के हाजिर न होने पर बोर्ड ने उसके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया। सुनवाई के लिए अब 21 जुलाई तिथि तय की गई है।
चौबेपुर पुलिस ने खुशी दुबे के खिलाफ दूसरे की आईडी से लिए सिम का प्रयोग करने के मामले में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। किशोर न्याय बोर्ड में इसकी सुनवाई चल रही है।
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मामले में वादी व दो गवाहों की गवाही हो चुकी है। वहीं, एक गवाह की मृत्यु हो चुकी है। बोर्ड ने मामले में एक अन्य गवाह मनीष को तलब किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि बुधवार को गवाह के नहीं आने पर सुनवाई नहीं हो सकी।
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बोर्ड ने गवाह के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है। मामले में सुनवाई की तिथि 21 जुलाई तय की है। इस दौरान बोर्ड के समक्ष खुशी उपस्थित रही।
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