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बिकरू कांड : जय बाजपेई के आरोप मुक्त करने के प्रार्थनापत्र पर हुई बहस, अब एक नवंबर को होगी सुनवाई

Thu, 20 Oct 2022 01:45 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Oct 2022 01:45 AM IST
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Bikru scandal : Debate on Jai Bajpai's discharge application, now hearing will be held on November 1
कानपुर देहात। बिकरू कांड के मुख्य मामले में आरोपी बनाए गए जय बाजपेयी ने आरोप मुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। बुधवार को दोनों पक्षों ने बहस की। वहीं, कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए एक नवंबर की तिथि नियत की है।
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बिकरू कांड के बाद चौबेपुर पुलिस ने 45-50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है। मामले में आरोपियों पर आरोप तय होने हैं। वहीं एक आरोपी जय बाजपेयी ने आरोप मुक्त करने का प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था।
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इस पर अभियोजन ने पूर्व में आपत्ति कोर्ट में दाखिल की है। बुधवार को जय बाजपेई के प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष ने बहस करते हुए तर्क दिया कि आरोपित के घटना में सहभागिता का कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए उसे आरोप मुक्त किया जाए।
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वहीं, अभियोजन की ओर शशिभूषण सिंह व अमित सिंह ने बचाव पक्ष के तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि घटना के कुछ समय पूर्व आरोपी ने विकास दुबे को दो लाख रुपये व 25 कारतूस दिए थे। इनका उपयोग घटना में किया गया। इसके साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध हैं।

इसलिए प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। एडीजीसी शशिभूषण सिंह व अमित सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पत्रावली आदेश के लिए सुरक्षित कर ली है। अब सुनवाई के लिए एक अक्तूबर की तिथि नियत की गई है। इस दौरान आरोपी जय बाजपेई कोर्ट में उपस्थित रहा। अन्य आरोपियों को तलब नहीं किया गया था।
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