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बिकरू कांड : गवाह दरोगा के बयान दर्ज, नहीं हो सकी जिरह, मामले में अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को

Sat, 06 Aug 2022 01:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 06 Aug 2022 01:39 AM IST
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Bikru case: The statement of the witness officer was recorded, could not be cross-examined, now the next hearing in the case will be on August 22
कानपुर देहात। बिकरू कांड के मुख्य मामले में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे के मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को गवाह दरोगा कुंवर पाल के कोर्ट में बयान दर्ज हुए। वहीं जिरह नहीं हो सकी। कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की है।
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बिकरू कांड में मारे जा चुके अमर दुबे की पत्नी खुशी को भी पुलिस ने मामले में आरोपी बनाया है। इस वक्त वह जेल में बंद है। खुशी से जुड़े केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही है।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि शुक्रवार को अभियोजन ने कोर्ट में मामले में गवाह दरोगा कुंवरपाल को पेश कर बयान दर्ज कराए, लेकिन जिरह नहीं हो सकी है। अब कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 22 अगस्त तय की है। इस दौरान खुशी कोर्ट में उपस्थित रही।
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दूसरे की आईडी से सिम लेने के मामले में सुनवाई टली
खुशी दुबे को चौबेपुर पुलिस ने दूसरे की आईडी से सिम लेने व उसका प्रयोग करने का भी आरोपी बनाया है। मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। शुक्रवार को गवाह के हाजिर नहीं होने पर मामले में सुनवाई नहीं हुई। अब बोर्ड ने सुनवाई के लिए 22 अगस्त तिथि तय की है।

गैंगस्टर मामले में गवाह के दर्ज हुए बयान
बिकरू कांड के आरोपियों पर की गई गैंगस्टर की कार्रवाई पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कोर्ट में मामले के वादी चौबेपुर इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय के बयान दर्ज कराए गए। वहीं, आरोपी गुड्डन व सुरेंद्र की तरफ से अधिवक्ता योगेश भसीम ने जिरह शुरू की है। आगे की जिरह के लिए कोर्ट ने 18 अगस्त की तारीख तय की है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है।
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